देवास। इंस्टाग्राम पर अलग-अलग नाम से आईडी बनाकर युवतियों व महिलाओं की फोटो से छेड़छाड़ कर गंदे फोटो बनाकर उनको वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने वाले आरोपी को कोतवाली पुलिस ने दबोच लिया है। आरोपी बरोठा क्षेत्र के गांव नापाखेड़ी कर रहने वाला है। पिछले दिनों इसके खिलाफ खारी बावड़ी देवास निवासी विवाहिता की तरफ से प्रकरण धारा 384, आईटी एक्ट के तहत दर्ज करवाया गया था। उस समय देवास हॉटिक नाम से इंस्टाग्राम पर अकाउंट होना पाया गया था। इस मामले को लेकर देवास विधायक गायत्रीराजे पवार शुक्रवार को कोतवाली देवास पहुंचीं और पुलिस अधिकारियों से चर्चा की। आरोपी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा। विधायक ने कहा उनके पास कई बालिकाओं व महिलाओं की ओर से शिकायत मिली थी, हमने पुलिस को त्वरित कार्रवाई के लिए कहा था। पुलिस से यह भी कहा है पीडि़त 40 महिलाओं, युवतियों के बारे में गोपनीयता बनी रहे, उनके नाम व पहचान कहीं बाहर न आए।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयवीरसिंह भदौरिया ने बताया आरोपी का नाम अभिषेक निवासी नापाखेड़ी है। प्रारंभिक जांच में उसकी 25 से अधिक आईडी होना पाया गया है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। उधर पुलिस सूत्रों की मानें तो पूरे मामले में और आरोपियों के शामिल होने की आशंका है। मामले में प्रकरण दर्ज होने के बाद पुलिस की साइबर सेल सक्रिय थी, वहीं सोशल मीडिया पर भी पुलिस नजर रख रही थी।
पुलिस सूत्रों के अनुसार गंदे फोटो बनाकर ब्लैकमेल करते हुए आरोपी द्वारा कई महिलाओं व युवतियों से मोटी राशि वसूली जा चुकी है। हालांकि पुलिस ने अभी इसकी अधिकृत पुष्टि नहीं की है। जांच आगे बढऩे पर इस बिंदु पर कुछ कहा जा सकता है। यह बात भी सामने आई है कि सामाजिक बदनामी के डर से कई पीडि़ता खुलकर सामने नहीं आई हैं, आरोपी के पकड़ाने के बाद और पीडि़ताओं की संख्या बढ़ सकती है।
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अब ट्रेन और प्लेटफार्म पर रील बनाई तो आपकी खैर नहीं, जा सकते हैं जेल
रतलाम। चलती ट्रेन और रेलवे स्टेशन पर अब रील बनाना महंगा पड़ सकता है। नियम तोड़ने पर फॉलाअर्स बढ़े या न बढ़े, रेलवे का शिकंजा जरूर कस जाएगा। कुछ समय पहले रतलाम रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर एक गुजराती परिवार का गरबा खेलते वीडियो वायरल हुआ था। माना जा रहा है कि रोक का यह निर्णय उस वीडियो के बाद ही लिया गया है।
सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए इन दिनों लोग स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया और प्लेटफॉर्म पर भी डांस तो कभी रेल यात्रियों से प्रैंक करने लगते हैं। आरपीएफ के अनुसार, इस तरह का काम रेलवे एक्ट में अपराध है। देशभर में रील और शॉर्ट वीडियो बनाने का ट्रेंड है। युवा रेलवे स्टेशन, पर भी रील बनाने लगे हैं। ऐसे में कई बार लोगों की जान भी गई है।
स्टेशन एरिया में अब वीडियो और रील बनाने पर आरपीएफ शिकंजा कसेगी। रतलाम रेल मंडल के प्रभारी जनसंपर्क अधिकारी प्रदीप शर्मा के अनुसार, रेलवे क्षेत्र में बगैर मंजूरी फोटो या वीडियो बनाने पर रोक है। आरपीएफ के जवान प्लेटफॉर्म व ट्रेन में ड्यूटी के दौरान ऐसे यात्रियों पर कड़ी नजर रखेंगे। पहली बार समझाया जाएगा, नहीं माने तो अर्थदंड व इसके बाद भी नहीं माने तो जेल भेजने की कार्रवाई कराएंगे।
पश्चिम व पश्चिम मध्य रेलवे की बात की जाए तो कई बार रील बनाने के दौरान हादसे भी हुए हैं। सूरत-बडोदरा के बीच पायदान पर रील बनाने के दौरान उप्र के सिद्धार्थ नगर के एक युवक की मौत इसी माह हुई थी। इसी प्रकार भोपाल-नई दिल्ली के बीच शताब्दी ट्रेन में रील बनाने के दौरान महिला यात्री ने विरोध दर्ज कराया व ट्रेन में विवाद हुआ था।