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अधिकारियों/ कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाशों एबं वाहनों के उपयोग पर लगाया प्रतिबंध

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गुना। (गरिमा टीवी न्यूज़) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आम निर्वाचन 2023 की घोषणा की जा चुकी हैं। मतदान सम्‍पन्‍न कराने हेतु मतदान दल, प्रशिक्षण, जोन, सेक्‍टर एवं मतगणना आदि कार्य हेतु काफी संखया में अधिकारियों एवं कर्मचरियों को नियुक्‍त किया जावेगा।
कलेक्‍टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री तरूण राठी द्वारा निर्वाचन कार्य में किसी प्रकार का गतिरोध उत्पन्न न हो एवं चुनाव कार्य विधिवत सम्पन्न हो सके, इस हेतु समस्‍त अधिकारी/ कर्मचारियों को अपने-अपने मुख्यालय पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के आदेश जारी किये गये है एवं निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न होने तक अधिकारियों/ कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाशों पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। बीमारी एवं अत्यावश्यक कार्यवश किसी अधिकारी/ कर्मचारी को अवकाश कलेक्‍टर एवं जिल निर्वाचन अधिकारी स्वीकृति प्राप्त कराने के लिए आदेशित किया गया हैं।
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विधानसभा निर्वाचन : वाहनों के उपयोग पर लगाया गया प्रतिबंध
गुना। (गरिमा टीवी न्यूज़) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा की गई घोषणा अनुसार आज आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है। भारत निर्वाचन आयोग तथा सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार कलेक्‍टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री तरूण राठी द्वारा निर्वाचन की घोषणा दिनांक से निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न होने तक स्थानीय निकायों, शासकीय उपक्रमों, अर्द्धशासकीय सहकारी संस्थाओं आदि के वाहनों का उपयोग जन प्रतिनिधियों (अशासकीय पदाधिकारियों) के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन के उद्देश्य से पूर्णतः वर्जित किया गया है। इन वाहनों में वह वाहन भी शामिल हैं, जो संस्था द्वारा किराए पर लिए गए है। इसके साथ ही समस्‍त विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया है कि उपलब्ध वाहनों का दुरूपयोग रोकना सुनिश्चितता करें।