गुना। (गरिमा टीवी न्यूज़) प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर दिनांक 09 अक्टूबर 2023 से आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है । आदर्श आचार संहिता के दौरान निर्वाचन आयोग के नियमानुसार वाहनों पर किसी भी प्रकार के पदनाम, पार्टी चिह्न, विधि विरुद्ध हूटर/सायरन, लालपीली बत्ती लगी होना प्रतिबंधित रहती है । जिले में आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन कराए जाने हेतु पुलिस अधीक्षक गुना द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को सख्त दिए गए हैं ।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गुना के दिशा निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गुना मानसिंह ठाकुर के मार्गदर्शन में गुना पुलिस द्वारा जिले में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाहियां की जा रही हैं । इसके तहत डीएसपी यातायात मनोज वर्मा के नेतृत्व में आरटीओ गुना के द्वारा संयुक्त कार्यवाही की गई इस दौरान पदनाम लिखे 02 वाहनों, हूटर/सायरन वाले 02 वाहनों, ब्लेक फिल्म लगे 01 वाहन, बिना नंबर प्लेट वाले 11 वाहनों, सर्चलाइट लगे 02 वाहनों पर चालानी कार्यवाही की गई है । इसके अलावा विगत दिनांक 09 अक्टूबर से आज तक आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर जिले के विभिन्न थानों में भी कार्यवाही की गई है।
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होटल, लॉज एवं धर्मशाला में ठहरने वाले व्यक्तियों की देनी होगी प्रतिदिन सूचना
गुना। (गरिमा टीवी न्यूज़) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी प्रेस द्वारा आगामी विधानसभा निर्वाचन-2023 की घोषणा जा चुकी हैं। विधानसभा के आम निर्वाचन के दौरान प्रचार-प्रसार आदि कार्य हेतु काफी संख्या में जिले में व्यक्ति भी आते हैं। बाहरी व्यक्तियों में कुछ असामाजिक तत्व भी जिले में घुसपैठ कर जिले की शांति एवं कानून व्यवस्था को भंग करने का प्रयास कर सकते हैं, जिसके कारण जिले की लोक शांति को खतरा उत्पन्न हो सकता हैं ।
इसे दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अधिनियम 1867 की धारा-8 के अन्तर्गत आदेश जारी कर गुना जिले की राजस्व सीमा में आने वाले सभी सराय, धर्मशालाओं, होटलों तथा लॉज के मालिकों/ प्रबंधकों को आदेशित किया गया हैं, कि वे अपने होटल, लॉज, सराय एवं धर्मशाला में ठहरने वाले व्यक्तियों की दैनिक जानकारी संबंधित थाना प्रभारी एवं निकटतम कार्यपालिक दण्डाधिकारी को लिखित में प्रस्तुत करें। उक्त सूचना संबंधित अधिकारियों के पास प्रतिदिन सांयकाल 05.00 बजे तक भेजना अनिवार्य होगी। जारी आदेश दिनांक 09 अक्टूबर 2023 से आगामी 60 दिवस तक लागू रहेगा।