गुना। (गरिमा टीवी न्यूज़) गुना कलेक्टर द्वारा जिले में शांति व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन अनुसार विभिन्न अपराधों में लिप्त विभिन्न अपराधियों को जिलाबदर किये जाने हेतु आदेश जारी किये गये हैं।
जारी आदेशानुसार राजमल पुत्र हरिप्रसाद मीना उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम कानाखेडी हाल गायत्री कालोनी थाना कुंभराज जिला गुना, पवन पुत्र रघुवीर सिंह राजपूत आयु 28 वर्ष निवासी ग्राम रूसल्लीखुर्द थाना आरोन जिला गुना, बुंदेल सिंह अहिरवार पुत्र लटूरा अहिरवार आयु 40 वर्ष निवासी ग्राम पिपरोदाखुर्द थाना कैंट जिला गुना, हक्कू उर्फ जयनारायण पुत्र जमनालाल मीना आयु 43 वर्ष निवासी ग्राम हिगोना थाना जामनेर जिला गुना, जितेन्द्र उर्फ नाना पुत्र फूलसिंह कुशवाह उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम बारोद थाना मक्सूदनगढ़ जिला गुना, सूरज पुत्र रामसिंह बरार उम्र 21 वर्ष निवासी कोल्हूपुरा दुर्गा कालोनी थाना कोतवाली जिला गुना, प्रदुमन पुत्र फूलसिंह मीना उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम देहरी थाना कुंभराज जिला गुना, रोहित खटीक पुत्र सुनील खटीक उम्र 24 वर्ष निवासी खटीक मोहल्ला कैंट थाना जिला गुना, सुरेश पुत्र जग्गू उर्फ जगदीश बंजारा उम्र 39 वर्ष निवासी मुरलीपुरा कनकटा थाना धरनावदा जिला गुना, कल्लू उर्फ हरिसिंह पुत्र हरनामसिंह मीना उम्र 42 वर्ष निवासी ग्राम ऊपरी थाना कुंभराज जिला गुना के विरूद्ध विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज होने पर तीन-तीन माह की कालावधि के लिए जिला बदर किया गया हैं।
उक्त आदतन अपराधी जिलाबदर की अवधि में गुना जिले से लगे हुए समीपवर्ती जिला अशोकनगर, शिवपुरी, विदिशा एवं राजगढ़ की भौगौलिक सीमाओं से निष्कासित करने एवं बिना किसी विधि संगत एवं सक्षम आदेश/अनुमति के गुना जिले की सीमाओं के अंदर प्रवेश नही कर सकेंगे। इसके साथ ही जिला बदर की अवधि में जिस-जिस स्थान पर निवास करेगा उसकी लिखित सूचना पुलिस अधीक्षक जिला गुना एवं संबंधित थाना प्रभारी को 7 दिवस में दिया जाना अनिवार्य। यदि अनावेदक के विरूद्ध इन जिलों के किन्ही न्यायालयों में मामले चल रहे हों तब उस मामले में उपस्थिति के लिए वह पेशी के दिन इन जिलों के न्यायालय में आ एवं जा सकेगा, परंतु इसके पूर्व संबंधित थाना प्रभारी तथा संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक को सूचना देना अनिवार्य होगा।