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पति के साथ की करवा चौथ की शॉपिंग, फिर अपने जीजा के साथ भाग गई पत्नी, ...दिल्ली में धार्मिक स्थलों के पास नहीं बिकेगा मांस

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मेरठ। करवा चौथ के दिन ही उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां एक पत्नी ने अपने पति के साथ इस पर्व के लिए शॉपिंग की और फिर पत्नी अपने जीजा के साथ फरार हो गई। अशोक कुमार नाम के शख्स ने इस बारे में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के मुताबिक कुछ समय पहले ही उसने अपनी पत्नी को करवा चौथ की शॉपिंग कराई थी। लेकिन करवा चौथ मनाने से पहली ही वो अपने जीजा के साथ भाग गई। पति का कहना है कि वो अपने साथ उनके 18 महीने के बेटे और शॉॉपिंग का सारा सामान भी ले गई है।
शिकायतकर्ता ने बताया कि उसकी शादी चार साल पहले हुई थी। इस घटना के बाद वो और उसकी पत्नी की बहन दोनों हैरान परेशान हैं। एक तरफ उसकी पत्नी गायब है दूसरी तरफ पत्नी की बहन का पति। इस घटना से पूरे परिवार पर जैसे गाज गिर गई है। अब पति का कहना है कि भले ही पत्नी न लौटे लेकिन कम से कम उसका बच्चा उसे वापस दिलाया जाए। इतना ही नहीं, उसने गुस्से में ये तक कहा है कि अब वो पत्नी को बद्दुआ देने के लिए ये व्रत रखेगा। बहरहाल, पुलिस उसकी पत्नी की तलाश कर रही है और उसका कहना है कि महिला के मिलने पर दोनों को आमने सामने बैठाकर सुलह का प्रयास किया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये घटना इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है।
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दिल्ली में धार्मिक स्थलों के पास नहीं बिकेगा मांस,मंदिर-मस्जिद से 150 मीटर दूर खुलेंगी मीट शॉप
नई दिल्ली। दिल्ली में धार्मिक स्थलों के आसपास मांस बेचने पर प्रतिबंध लग गया है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और श्मशान घाटों के 150 मीटर के दायरे मीट की दुकानें नहीं खुलेंगी।
दिल्ली नगर निगम के सदन ने मंगलवार (31 अक्टूबर) को 54 प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिसमें मीट शॉप लाइसेंस पॉलिसी भी शामिल है। नई पॉलिसी के तहत किसी भी धार्मिक स्थल और मांस की दुकान के बीच न्यूनतम 150 मीटर की दूरी होगी।
मस्जिद समिति या इमाम से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर मस्जिद के पास मांस की बिक्री की जा सकेगी। हालांकि, मस्जिद के 150 मीटर के दायरे में पोर्क बेचने पर सख्त पाबंदी लगाई गई है।
वेटनरी सर्विसेज डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी होने के बाद नई मीट शॉप लाइसेंस पॉलिसी लागू हो जाएगी। MCD ने कहा कि लोगों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखने हुए ये फैसला लिया गया है।
इस पॉलिसी में मीट की छोटी दुकानों से लेकर प्रोसेसिंग यूनिट, पैकेजिंग या स्टोरेज प्लांट के लिए लाइसेंस देने और रिन्यूअल को लेकर नए नियम बनाए गए हैं। इसके मुताबिक, दिल्ली के पूर्ववर्ती उत्तर, दक्षिण और पूर्वी निगमों में मांस बेचने का लाइसेंस और रिन्यूअल की फीस दुकानों के लिए 18,000 रुपए और प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए डेढ़ लाख रुपए तय की गई है। लाइसेंस जारी होने के बाद हर तीन साल पर रिन्यूअल फीस और जुर्माने में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी।
MCD की नई लाइसेंस पॉलिसी का मीट व्यापारियों ने विरोध किया है। दिल्ली मीट मर्चेंट एसोसिएशन ने कहा कि अवैध मीट दुकानों के लाइसेंस रिन्यूअल के लिए पहले 2,700 रुपए का भुगतान करना होता था।
इसे बढ़ाकर अब 7,000 रुपए कर दिया गया है। दुकानदारों के लिए इतना भुगतान करना मुश्किल है। अगर MCD ने लाइसेंस पॉलिसी वापस नहीं लिया तो वे इसके खिलाफ कोर्ट जाएंगे।
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जगन्नाथ पुरी में फटे जीन्स, स्कर्ट और स्लीवलेस कपड़े पहनने पर रोक
ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को अब ड्रेस कोड फॉलो करना होगा। मंदिर प्रबंधन ने सोमवार (9 अक्टूबर) को बताया कि अगले साल 1 जनवरी से ड्रेस कोड लागू किया जाएगा। ड्रेस कोड लागू होने के बाद लोग जगन्नाथ मंदिर में हाफ पैंट, फटे जीन्स, स्कर्ट और स्लीवलेस कपड़े पहनकर नहीं जा सकेंगे।
घर में जीसस की फोटो होना धर्म परिवर्तन नहीं, HC बोला- 2 हफ्ते में कास्ट सर्टिफिकेट दें
बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने कहा कि घर में जीसस की फोटो होना धर्म परिवर्तन नहीं है। सिर्फ तस्वीर से यह साबित नहीं होता कि उस व्यक्ति ने ईसाई धर्म अपना लिया है। जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण और जस्टिस उर्मिला जोशी फाल्के की बेंच ने 10 अक्टूबर को एक 17 साल की लड़की की याचिका को स्वीकार किया और सुनवाई के दौरान यह कहा।
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100 रुपए महंगा हुआ 19KG कमर्शियल सिलेंडर
नई दिल्ली । सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को दामों की समीक्षा करती हैं। ताजा खबर यह है कि 1 नवंबर 2023 की समीक्षा के बाद 19 किलो वाले कमर्शियल रसोई गैस सिलेंडर के दाम 100 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। नए दाम तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।
राहत की बात यह है कि घरेलू रसोई गैस के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। घरेलू एलपीजी की कीमत दिल्ली में 903 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर पर अपरिवर्तित रही। पिछले महीने भी कमर्शियल सिलेंडर महंगा हुआ था, जबकि घरेलू सिलेंडर के दाम में बदलाव नहीं किया गया था।
प्रमुख शहरों में रसोई गैस सिलेंडर के दाम (19 KG)
नई दिल्ली: पिछले महीने 1,731 रुपए के स्थान पर इस महीने 1,833 रुपए चुकाने होंगे।
मुंबई: 1,785.50 रुपये प्रति सिलेंडर
कोलकाता: 1,943 रुपये प्रति सिलेंडर
चेन्नई: 1,999.50 रुपये प्रति सिलेंडर