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चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट ने मांगी राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे की जानकारी

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम मामले के तीसरे दिन सुनवाई कर चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे की जानकारी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग सितबंर 2023 तक के चंदे की जानकारी दे। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया कि वह एसबीआई और राजनीतिक दलों से फंड की पूरी जानकारी ले।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को 30 सितंबर 2023 तक मिले फंद का डेटा चुनाव आयोग दे। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 2019 में दिए आदेश को याद दिलाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आदेश में था कि चुनाव आयोग को चुनावी बांड के जरिए फंड लेने वाले सभी राजनीतिक दलों के फंड की जानकारी देनी थी। उसके बाद भी क्या कारण है कि 2019 के बाद कोई डेटा सुप्रीम कोर्ट में नहीं दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक दलों को 2023 तक चुनावी बांड के जरिए डोनेशन मिला है। हम उस डेटा पर एक नजर डालना चाहते हैं। जस्टिस संजीव खन्ना ने चुनाव आयोग से कहा कि आपके पास 2023 तक का डेटा होना चाहिए। सीजेआई ने कहा कि आपको जरूरत पड़े तो एसबीआई और राजनीतिक दलों की मदद लेकर डेटा ले लें।
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पूर्व मंत्री इमरती ने अपराध वाले कॉलम में लिखा- लागू नहीं जबकि 7 केस दर्ज, निर्वाचन आयोग से शिकायत
मध्यप्रदेश । मध्य प्रदेश की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहने वाली पूर्व मंत्री इमरती इस बार मुश्किल में फंस गई है। ग्वालियर जिले की डबरा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी इमरती की भारत निर्वाचन आयोग से शिकायत की गई है। शिकायत में कहा गया है कि भाजपा प्रत्याशी ने अपना अपराधिक रिकार्ड छिपाया है, उन पर सात अपराध दर्ज हैं। इमरती के खिलाफ 7 मुकदमों में से 6 मुकदमें डबरा सिटी थाने में और 1 मुकदमा पिछोर थाने में दर्ज हैं। नामांकन निरस्त कर अपराधिक केस दर्ज करने की मांग की गई है।
शिकायतकर्ता संकेत साहू ने शिकायत में कहा है कि इमरती पत्नी पूरन सिंह निवासी चीनोर रोड डबरा ने जानबूझकर अपराधिक प्रकरण एवं तथ्य छिपाकर फार्म भरने व सुप्रीम कोर्ट के न्याय दृष्टांतों का उल्लंधन किया है। इमरती पर डबरा शहर के थाने में अपराध क्रं 633 वर्ष 2007 इसमें धारा 353, 186,427 और 147 हैं। अपराध क्रं 634 धारा 341, व 145, अपराध क्रं 653 धारा 420,467,471,201,120बी, अपराध क्रं 668 धारा 500, 506 ,अपराध क्रं 602 धारा 341,147, अपराध क्रं 817 धारा 188 व धारा तीन लोक संपत्ति नुकसान व निवारण विरूपण अधिनियम 1984 के तहत अपराधिक प्रकरण दर्ज हैं।
शिकायत में यह भी बताया गया है कि इमरती ने 2008 के चुनाव में भी नामांकन फॉर्म में अपराध छिपाए थे और इसके बाद वाले चुनाव में भी यही किया। लोक प्रतिनधित्व अधिनियम की धारा 125 ए के तहत शपथ पत्र में तथ्य छिपाकर झूठी जानकारी देना अपराध है। इसके साथ ही रिवाल्वर की कीमत नामांकन पत्र में कम दर्शाने और शैक्षणिक योग्यता की मार्कशीट न उपलब्ध कराने पर भी आपत्ति की गई है। वहीं डबरा के रिटर्निंग अधिकारी का कहना है भाजपा प्रत्याशी इमरती के संबंध में शिकायत मिली है।

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ईडी के समक्ष हाजिर नहीं होंगे अरविंद केजरीवाल, पेश नहीं होने की वजह बताई
नई दिल्ली । दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय के सामने नहीं पेश होंगे। सीएम ने अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को लेकर पेश होने में असमर्थता जताई है। मिली जानकारी के मुताबिक, अरविंद केजरीवाल कुछ ही देर में मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए सिंघरौली के लिए रवाना होंगे। सीएम केजरीवाल सिंघरौल में पंजाब के सीएम भगवंतमान के साथ एक रोड़ शो करेंगे। बता दें कि दिल्ली शराब निति घोटाला मामले में ईडी ने उन्हें आज पेश होने के लिए नोटिस भेजा था।
प्रवर्तन निदेशालय की नोटिस के जवाब में सीएम केजरीवाल ने था कि उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के कहने पर नोटिस जारी किया गया है। जांच एजेंसी को इस मामले में तुरंत नोटिस वापस लेनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि ऐसा उनके साथ इसलिए किया जा रहा है कि वे आगामी विधानसभा चुनावों में प्रचार न कर सकें। ईडी की नोटिस को गैर-कानूनी और राजनीति से प्ररित है।
गौरतलब है कि दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में सीएम केजरीवाल को नोटिस जारी करने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री राज कुमार आनंद पर शिकंजा कसा है। जांच एजेंसी गुरुवार सुबह मंत्री के घर पहुंची और छापेमारी करना शुरू कर दी। ईडी आनंद के घर समेत कुल 9 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई कर रही है।