गुना। (गरिमा टीवी न्यूज़) गुना जिले में चोरी की वारदातें चरम पर है और कई मामलों में चोर भी पुलिस की गिरफ्त में आ रहे हैं। लेकिन वारदातें ज्यादा ज्यादा और खुलासे कम हो रहे हैं। ताजा मामला केंट थाना क्षेत्र का है। यहां पर चोरों ने एक किराना दुकान के ताले तोड़कर दुकान में घुसकर किराना से संबंधित कीमती सामान और नगदी 7000 हजार रूपये चोरी कर लिए। इन चोरों को स्थानीय लोगों ने देख लिया और पकड़ने की कोशिश में इन चोरों ने अपने आप को बचाने के लिए हवाई फायर किये है। ऐसा ग्रामीणों का कहना है। लेकिन पुलिस ने एफआइआर में गोली चलने की घटना दर्ज नहीं की है।
फरियादी सुनील यादव पुत्र माखन सिंह यादव उम्र 21 साल निवासी ग्राम पुरापोषर थाना केन्ट गुना ने रिपोर्ट किया कि हमारे मकान के बाहर वाले कमरे में मेरी किराने की दुकान हैं कि दिनाँक 25.01.24 को रात करीब 09.30 बजे मे दुकान की शटर लगाकर उसमें ताले लगाकर मकान में सो गया था सुबह करीब 04.30 बजे मेंने उठकर देखा कि दुकान के ताले टूटे हुए थे व शटर खुली हुई थी मैने दुकान का सामान चेक किया तो दुकान में से 1.5 क्विंटल शक्कर, खाने के तेल की कट्टी, सिगरेट के बंडल , राजश्री गुटखा के पैकेट, बीडी के बिंडल, एक होम थियेटर, गरम मसाले के पैकिट और 7 हजार रूपए नगद और भी किराने का सामने नहीं मिला जिन्हें रात्रि में अज्ञात चोर मेरी दुकान के ताले तोडकर दुकान में घुस कर चोरी कर ले गए हैं ।
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रेत बेचने जा रहे चालक को ट्रेक्टर-ट्रॉली सहित पकडा
गुना जिले के चांचौडा थाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में पार्वती नदी से रेत चोरी कर अवैध रूप से रेत परिवहन कर रहे ट्रेक्टर-ट्रॉली जप्त कर आरोपी चालक के विरूद्ध कार्यवाही की गई है ।
प्राप्त जानकारी के अनुसार ,जिले के चांचौडा थाने की बीनागंज चौकी पुलिस को इलाका भ्रमण के दौरान टोडी रोड पर ग्राम नलखेडा की ओर जाने वाले रास्ते पर रेत से भरी ट्राली लगा एक स्वराज ट्रेक्टर आता हुआ दिखा, जिसके संदिग्ध लगने पर पुलिस द्वरा ट्रेक्टर को रोककर जिसके चालक से नाम पता पूछा तो चालक द्वारा अपना नाम रवि पुत्र बुद्धराम अहिरवार उम्र 20 साल निवासी ग्राम टोडी थाना चांचौडा का होना बताया एवं जिससे रेत परिहवन के संबंध में पूछने पर उसके द्वारा उक्त रेत पार्वती नदी से चोरी कर बेचने हेतु लेकर जाना बताया गया । जिस पर से पुलिस द्वारा रेत से भरी उक्त ट्राली व ट्रेक्टर को विधिवत जप्त कर ट्रेक्टर चालक रवि अहिरवार के विरुद्ध थाना चाचौडा में अप.क्र. 43/24 धारा 379, 414 भादवि एवं म.प्र. गौड खनिज अधिनियम की धारा 53(1) के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया ।