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नगर पालिका कर्मियों को वेतन के लालेः दफ्तर में जड़ा ताला, CMO और विधायक ने हड़ताल का किया समर्थन

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बड़वानी। नगर पालिका में सफाई कर्मियों को पिछले 3 माह से वेतन नहीं मिला है। सफाई कर्मियों ने ज्ञापन देकर वेतन भुगतान की मांग और समय सीमा भी तय की थी। तय सीमा में वेतन का भुगतान नहीं किए जाने पर हड़ताल पर चले जाएंगे। इसी कड़ी में सभी सफाई कर्मी आज हड़ताल पर उतर गए है। उनके समर्थन में नपा सीएमओ सहित अन्य कर्मचारी भी हड़ताल पर चले गए हैं। उन्हें भी तीन माह से वेतन नहीं मिला है। कर्मचारियों ने नगर पालिका कार्यालय में ताला जड़ दिया है। नगर पालिका सीएमओ कुशल सिंह डुडवे ने बताया कि पहले चुंगी कर करीब 80 लाख के करीब मिलता था तो आसानी से वेतन भुगतान कर दिया जाता था। पिछले कुछ माह से चुंगी कभी 18 लाख तो कभी 20 लाख मिल रहा है, ऐसे में वेतन दे पाना सम्भव नहीं है। मामले से संयुक्त संचालक इंदौर को अवगत करवाया गया है। साथ ही कलेक्टर बड़वानी को भी जानकारी दी गई है। आज कलेक्टर द्वारा आयुक्त को पत्र भी लिखा जा रहा है।
सीएमओ ने बताया कि वेतन का भुगतान न होने से कर्मचारियों को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नपा से वेतन दे दें ये सम्भव नहीं है। ऐसे में हम भी उनके समर्थन में उतर गए है। हमे भी पिछले तीन माह से वेतन नहीं मिला है। विधायक राजन मण्डलोई सहित कांग्रेस पार्षद भी नगर पालिका पहुंचे और कर्मचारियों की मांगों का समर्थन किया है। विधायक ने कहा कि कर्मचारियों ने पहले मौखिक और ज्ञापन के माध्यम से अधिकारियों को अवगत करा दिया था कि वेतन दिया जाए, मगर आज तीन महीने हो गए हैं। अभी तक कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला ऐसे में यह सफाई कर्मचारी दिन-रात सेवाएं देते हैं। उनकी सरकार को कोई चिंता नहीं है। हम इन लोगों के साथ है। इन लोगों को वेतन मिलना चाहिए। यदि बात से समस्या का समाधान नहीं निकलता है, तो 7 तारीख से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है। वहां वेतन का मुद्दा उठाएंगे।

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बच्ची से अश्लील हरकत करने वाले को 20 वर्ष का कठोर कारावास
इंदौर। पांच साल की बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने वाले को विशेष न्यायालय ने 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने पीड़ित बच्ची को दो लाख रुपये प्रतिकर राशि के रूप में दिलवाए जाने की अनुशंसा भी की है। यह प्रकरण जघन्य एवं चिह्नित प्रकरणों की सूची में शामिल था और इसकी प्रति माह समीक्षा भी की जा रही थी।
अश्लील हरकत करने वाले आरोपित का नाम परमाल पुत्र काशीराम जाटव निवासी शिवपुरी है। जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि वारदात 31 दिसंबर 2019 की है। आरोपित परमाल ने इंदौर में पीड़िता की दादी के यहां कमरा किराए से लिया था। घटना वाले दिन वह अपना सामान कमरे में रखने के लिए गया। इस दौरान उसने पीड़िता जिसकी उम्र पांच-छह वर्ष थी, को कमरे में बुला लिया। कुछ देर बाद बालिका रोती हुई आई और उसने दादी को बताया कि परमाल ने उसके साथ अश्लील हरकत की है।
पीड़िता की दादी ने मामले की शिकायत पुलिस में की। विशेष न्यायाधीश रश्मि वाल्टर ने मामले में निर्णय सुनाते हुए आरोपित परमाल जाटव को पाक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक प्रीति अग्रवाल ने पैरवी की।
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जादू टोने के शक में दो मासूम बच्चियों से रेप और हत्या के दोषी को मृत्युदंड की सजा
बालाघाट। मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले के वारासिवनी न्यायालय की विशेष पॉक्सो एक्ट की अदालत ने दो मासूम बहनों का बलात्कार कर हत्या के दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। सजा विशेष न्यायाधीश कविता इनवाती ने आरोपी गिरधारी सोनवाने को मृत्युदंड की सजा सुनाई है।
प्रकरण के अनुसार 3 और 6 वर्ष की दो नाबालिग बच्चियां 3 अप्रैल 2022 को लापता हो गई थी। पतासाजी की गई परंतु कोई जानकारी नहीं मिली। गांव के एक व्यक्ति प्रकाश पिता रामचंद्र मरकाम ने बताया कि सुबह 10:30 बजे उनकी दोनों बेटी को गिरधारी सोनवाने अपनी मोपेड पर बिठा कर जंगल में राजीव सागर बांध की मुख्य नहर की तरफ ले जाते हुए देखा था। परिजनों ने सूचना महकेपार थाना चौकी में दी। पुलिस ने गिरधारी सोनवाने के खिलाफ भादवि की धारा 363, 366 क के तहत अपराध दर्ज कर जांच में लिया था। वहीं तिरोड़ी पुलिस के द्वारा दर्ज अपहरण के अपराध में विवेचना प्रारंभ कर प्रार्थी के निशानदेही पर जांच तलाश प्रारंभ की गई। इस दौरान राजीव सागर बांध घने जंगल एवं बांध से निकलने वाली मुख्य नहर की जांच में करीब डेढ़ किलोमीटर दूर दोनों बच्चियों के शव 5 अप्रैल 2022 को बरामद कर पोस्टमार्टम किया गया।
अपहरण के आरोपी गिरधारी सोनवाने को गिरफ्तार कर कड़ाई से पूछताछ में उसने बताया कि मकर संक्रांति में दोनों मृतिका की मां के द्वारा आरोपी गिरधारी सोनवाने को लड्डू और पोहा खाने के लिए दिया गया था जिसके बाद से आरोपी को ऐसा लग रहा था कि लड्डू और चिवड़ा में उसे कुछ मिलाकर दिया गया है। जिसके कारण उसके पेट में हल्की जलन और सिर में गर्मी बनी हुई है साथ ही नामर्दानगी भी उसे हो रही है। उन्होंने उसके ऊपर जादूटोना करने का शक हुआ। ऐसे में वह बदला लेने की सोच कर 4 अप्रैल 2022 को दोनों बच्चियों का अपहरण कर लिया। न्यायालय ने पॉक्सो एक्ट एवं अन्य धाराओं के तहत 6 वर्षीय बालिका की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास एवं 3 वर्षीय बालिका का बलात्कार कर हत्या के आरोप में मृत्युदंड की सजा सुनाई है। प्रकरण में पीड़िता की ओर से पैरवी शशिकांत पाटील शासकीय अधिवक्ता ने की।