गुना। (गरिमा टीवी न्यूज़) गुना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा विगत दिनों शहर के पठार मौहल्ला में किराना दुकानदार एक बृद्ध महिला की आंखों में मिर्ची पावडर डालकर दुकान के गल्ले से पैसे लूटने के मामले में लूट की घटना को अंजाम देने वाले अज्ञात आरोपी की पहचान कर आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की गई है ।
प्राप्त जानकारी के अनुसार विगत दिनांक 16 जनवरी 2024 को फरियादिया कपूरी बाई साहू उम्र 60 साल निवासी पठार मौहल्ला गुना द्वारा गुना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि दिनांक 15 जनवरी 2024 की रात के समय वह पठार मौहल्ला स्थित अपनी किराने की दुकान पर बैठी हुई थी, इसी दौरान उसकी दुकान पर मुंह पर डट्टा बांधे हुए एक लड़का आया और एकदम से उसकी आंखों में मिर्ची पावडर डालकर दुकान के गल्ले से 6-7 हजार रूपये नकदी उठाकर भाग गया । जिसकी रिपोर्ट पर से अज्ञात आरोपी के विरूद्ध गुना कोतवाली में अप.क्र. 29/24 धारा 392 भादवि के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया था ।
गुना कोतवाली थाना पुलिस द्वारा लूट की उपरोक्त घटना में घटनाक्रम को अंजाम देने में आरोपी बसीमउल्ला पठान निवासी तलैया मौहल्ला गुना के रूप में पहचान कर आरोपी बसीमउल्ला उर्फ बसीम करिया पुत्र जमीरउल्ला पठान उम्र 26 साल निवासी तलैया मौहल्ला गुना को हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पूछताछ करने पर उसके द्वारा लूट की उपरोक्त घटना करना स्वीकार किया । चूंकि आरोपी नशे का आदी है और जिसने अपने नशे की शौक के लिये ही लूट की यह घटना की गई थी । लूट के उपरोक्त प्रकरण में पुलिस द्वारा आरोपी बसीमउल्ला पठान को गिरफ्तार कर जिसके कब्जे से लूट के 3641/-रूपये बरामद किये गये एवं जिसे न्यायालय पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया है ।
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प्राणघातक हमला करने वाले को 7 वर्ष का सश्रम कारावास
गुना।अपने ही भाई को पुरानी रंजिश के कारण जान से मारने की नीयत से कुल्हाड़ी से प्राणघातक हमला करने वाले आरोपी छल्ली उर्फ कमर उर्फ कमल सिंह अहिरवार को सत्र न्यायाधीश गुना वीरेन्द्र सिंह राजपूत ने 7 वर्ष के सश्रम कारावास और 1500/- के अर्थदंड से दंडित किया।
लोक अभियोजक अलंकार वशिष्ठ ने बताया कि दिनांक 29.03.2019 को फरियादी राजेश ने शासकीय चिकित्सालय आरोन में रिपोर्ट लेख कराई कि रात्रि लगभग 12;30 बजे वह लालाराम के मकान की छत पर सो रहा था तभी उसका भाई छल्ली आया और पुरानी दुश्मनी पर से कुल्हाड़ी से उसके सिर एवं शरीर में अन्य स्थान पर चोट पहुंचाई, मौके पर उसकी पत्नी गंगाबाई, सीताराम और दीपाबाई भी आ गए थे। इस रिपोर्ट पर से पुलिस थाना आरोन में आरोपी छल्ली के विरुद्ध भारतीय दण्ड विधि की धारा 307,323,324 और 458 में अपराध पंजीबद्ध कर मामले की विवेचना कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। प्रकरण में आई साक्ष्य और अभियोजन पक्ष तथा बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने के पश्चात् न्यायालय ने अभियोजन की कहानी को सन्देह से परे प्रमाणित मानते हुए आरोपी छल्ली को भारतीय दण्ड विधि की धारा 307 में 7 वर्ष के सश्रम कारावास, 1000/- के अर्थदंड तथा धारा 458 में २ वर्ष के सश्रम कारावास और 500/- के अर्थदंड से दण्डित किया।
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बमोरी में शिव मंदिर का शिवलिंग उखाड़कर फेंका, मामला दर्ज, विधायक बोले आरोपियों के घरों पर चले बुलडोजर
गुना। गुना जिले के बमोरी थाना क्षेत्र अंतर्गत शिव मंदिर की शिवलिंग उखाड़कर बाहर फेंक दी गई और मंदिर के अन्य चीजों को भी क्षतिग्रस्त किया गया। इस वारदात के बाद बमोरी के लोगों में आक्रोश व्याप्त है और चौराहे पर धरना दिया जा रहा है, संपूर्ण बाजार बंद है। पुलिस मौके पर तैनात है। बमोरी पुलिस ने 5-6 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया है। इस मामले में बमोरी विधायक का कहना है कि इस मामले में जो भी दोषी हो उनके घरों पर बुलडोजर चले।
बमोरी थाना प्रभारी अरविंद सिंह गौर ने बताया कि बमोरी के आउट इलाके में एक शिव मंदिर था इस मंदिर की मूर्ति को रात्रि में आरोपियों ने क्षतिग्रस्त कर दिया लोगों ने शंका व्यक्त की है की 5-6 लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है ।हमने 5-6 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया है। बमोरी के लोगों का कहना है कि इस घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई और लोगों में आक्रोश पनप रहा है। साथ ही सैकड़ो की संख्या में लोग बमोरी के चौराहे पर धरने पर बैठे हैं। सभी लोगों ने इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए अपने-अपने दुकान बंद रखी हैं। बमोरी विधायक ऋषि अग्रवाल भी घटनास्थल पर पहुंचने वाले हैं उन्होंने गरिमा टीवी न्यूज़ से बोला है कि इस मंदिर को क्षतिग्रस्त करने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त कार्रवाई करें और जिन लोगों ने भी इस वारदात को अंजाम दिया है उनके घरों पर बुलडोजर चले।