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श्री राम मिष्ठान भण्डार पर 20 हजार, गौरव किराना स्टोर पर 15 हजार रूपये अर्थदण्ड

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गुना। (गरिमा टीवी न्यूज़) मुख्य सचिव द्वारा मिलावटी खाद्य पदार्थों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु ग्वालियर चंबल संभाग में विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
कलेक्टर अमनबीर सिंह बैंस के निर्देशन में जिले की गठित खाद्य सुरक्षा अधिकारी जॉच दलों द्वारा गुना जिले के ग्रामीण एवं शाहरी क्षेत्र के खाद्य
प्रतिष्ठानों से दिनांक 27 फरवरी 2024 को खाद्य पदार्थो के 16 सैम्‍पल जॉंच हेतु लिये गये है।
सैम्पलिंग कार्यवाही में खाद्य सुरक्षा विभाग, राजस्व एवं पुलिस दल की संयुक्तो टीम द्वारा गुना शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में जीके जैन मसाले हाट रोड गुना से धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, पतंजलि फूडस लिमिटेड कुसमोदा इण्डस्ट्रीयल एरिया गुना से कच्ची घानी सरसो तेल एवं सरसो बीज, रिलायंस रिटेल कैण्टथ गुना से हल्दी पाउडर, सोयाबीन तेल, तुअर दाल, घी, काजू के सैम्पल जांच हेतु लिये गये। टीम में आयुक्त खाद्य सुरक्षा प्रशासन भोपाल द्वारा बनाये गये फ्लाइंग स्कॉट के खाद्य सुरक्षा अधिकारी संदीप वर्मा, कमलेश दियावर, श्रीमती वर्षा व्यास, श्रीमती वैशाली सिंह के साथ खाद्य सुरक्षा प्रशासन जिला गुना के खाद्य सुरक्षा अधिकारी नवीन जैन, रवि शिवहरे एवं लखन लाल कोरी भी उपस्थित रहे। उक्त नमूनों को जाँच हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजा गया है।
खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा फर्म सपना गृह उद्योग कोटेश्‍वर मन्दिर गली जिला गुना से लिया गया खाद्य पदार्थ रवा, मैदा मिथ्याछाप पाये जाने एवं
रामसेवक शर्मा वाहन पिकअप वाहन क्रमांक MP08 GA 2203 से लिया गया। खाद्य पदार्थ मावा अवमानक पाये जाने भगवान लाल यादव के वाहन महिन्द्रा सुप्रो MP08 GA 4463 एवं सियाराम गुर्जर के वाहन महिन्द्रा जीटो MP08 GA 4462 द्वारा बिना खाद्य रजिस्ट्रेशन के दुग्ध का परिवहन करते पाये जाने पर प्रकरण एडीएम
न्यायालय में दायर किये गये। एडीएम न्यायालय द्वारा फर्म-श्री राम मिष्ठान भण्डार, बीनागंज का मावा अवमानक पाये जाने पर राशि 20,000 रूपये एवं फर्म- गौरव किराना स्टोर बीनागंज का खाद्य रजिस्ट्रेशन ना पाये जाने पर राशि 15,000 रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। कलेक्टर अमनबीर सिंह बैंस के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जिले में खाद्य प्रतिष्ठानों की निरंतर जांच एवं नमूना कार्यवाही जारी रहेगी।