मध्य प्रदेश के इंदौर में प्लाट कब्जे के 13 साल पुराने में तत्कालीन नायब तहसीलदार सहित तीन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इंदौर की राजेन्द्र नगर थाना पुलिस ने बताया, आरोपी तहसीलदार ने 2011 में इंदौर पदस्थापना के दौरान जमीन पर कब्जे की साजिश की थी। 13 साल चली जांच के बाद डीसीपी ने केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। विवादित जमीन की कीमत तकरीबन 4 करोड़ बताई जा रही है।
डीसीपी आदित्य मिश्रा ने बताया कि गोपुर कॉलोनी में रहने वाले अच्युत पदमावर और उनकी पत्नी सरिता ने शिकायती पत्र देकर बताया था कि नायब तहसीलदार योगेन्द्र उर्फ कृष्णा पुत्र श्याम सुंदर राठौर, निवासी सुदामा नगर, निलेश भावसार स्कीम-71 और अजय जैनकर सुदामा नगर फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर प्लॉट कब्जे की कोशिश कर रहे हैं। एसीपी की जांच में फर्जीवाड़े की पुष्टि होने के बाद धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया।
पीड़ित दंपती ने शिकायती-पत्र में बताया कि आरोपियों ने गलत जानकारी देकर कोर्ट को गुमराह किया है। नायब तहसीलदार का बीजेपी नेता और पूर्व पार्षद है। वर्तमान में वह देवा जिले में पदस्थ हैं। पीड़ित पक्ष ने पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है।
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बिजली कंपनी के डीजीएम पर फिर से रेप का मुकदमा चलेगा
भोपाल। मध्य प्रदेश के एक बिजली कंपनी के डीजीएम पर फिर से रेप का मुकदमा चलेगा। दरअसल, राजधानी की एक विशेष अदालत ने दुष्कर्म के मामले में निचली अदालत के खात्मा आदेश को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने दोबारा सुनवाई करने का आदेश जारी किया है। इस मामले में अगली पेशी 5 अप्रैल को होगी।
जानकारी के मुताबिक, अशोका गार्ड पुलिस ने साल 2022 में एक युवती की शिकाय पर बिजली कंपनी के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर (डीजीएम) झरनेश्वर कॉलोनी निवासी लक्ष्मी नारायण पाटीदार के खिलाफ शारीरिक शोषण, मारपीट, जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज किया था। युवती ने पुलिस को बताया था कि वह पाटीदार को वर्ष 2020 से जानती है। वह बिजली कॉलोनी में एक्टिवा सीखने जाती थी। इस दौरान उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। तब लक्ष्मीनारायण ने उसकी मदद की थी।
उन्होंने बताया था कि वह बिजली कंपनी में सर्विस करते है। इसके बाद दोनों के बीच मोबाइल पर बाचतीत होने लगी थी। मार्च 2020 में लॉकडाउन से पहले लक्ष्मीनारायण ने युवती को लेकर भोजपुर मंदिर पहुंचे और उसकी मांग भर दी। अगस्त 2020 में केरवा डेम क्षेत्र में युवती से जबरदस्ती संबंध बनाए। इसके बाद अक्सर वह शारीरिक शोषण करते रहे। बाद में उन्होंने बताया कि वह शादीशुदा है, इसलिए वह उसे स्वीकार नहीं कर पाएगा।
इस मामले में अशोका गार्ड पुलिस ने कोर्ट में खात्मा रिपोर्ट प्रस्तुत की। जिस पर कोर्ट ने फरवरी 2023 को अपनी मुहर लगा दी। आपको बता दें कि एल. एन. पाटीदार अपने रसूख से मुरैना से ट्रांसफर होकर भोपाल आए हैं। वर्तमान में वे पश्चिम डिवीजन भोपाल में पदस्थ है। दुष्कर्म के केस में बिजली विभाग ने उनका ट्रांसफर किया था।
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शिक्षक ने नाबालिग छात्र को बेरहमी से पीटा: पीठ और गर्दन में आई चोट
बुधनी। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से एक शिक्षक ने नाबालिग छात्र की बेरहमी से पिटाई कर दी। पीड़ित के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश शुरू कर दी है।
जानकारी के मुताबिक, घटना बुधनी के भारती विद्या मंदिर की है। जहां 7 मार्च को 6वीं क्लास में पढ़ने वाले एक छात्र की अन्य एक छात्र के साथ किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। जिस पर शिक्षक रवि राजपूत ने उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। जिससे उसके पीठ और गर्दन में चोट आई है। पीड़ित ने शिक्षक के डर से परिजनों की पिटाई के बारे नहीं बताया था। लेकिन जब आज उसकी तबीयत बिगड़ी तो उसने अपने माता-पिता को पूरी बात बताई।
इसके बाद परिजन पीड़ित को लेकर थाने पहुंचे और शिक्षक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आारोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। फिलहाल, आरोपी शिक्षक की तलाश की जा रही है। वहीं स्कूल संचालक विनय यादव ने मामले को संज्ञान लेकर कार्रवाई की बात कही है।