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निजी नलकूपों के खनन पर प्रतिबंध,उल्लंघन करने पर दो वर्ष का कारावास

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गुना। (गरिमा टीवी न्यूज़) गुना जिले मे गिरते भू-जल स्‍तर के कारण ग्रीष्‍मकाल में उत्‍पन्‍न होने वाली पेयजल संकट की संभावनाओं के दृष्टिगत जिले के समस्‍त तहसीलों एवं नगर पालिका के सभी वार्डो में पेयजल के प्रयोजन के लिए नवीन निजी नलकूपों के खनन पर प्रतिबंधात्‍मक कार्यवाही के आदेश जारी किए गए हैं।
कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खण्ड गुना द्वारा अवगत कराया गया है कि गुना जिले में अल्प वर्षा होने के कारण तथा कृषि/ व्‍यावसायिक कार्य हेतु भू-जल स्रोतों का अतिदोहन होने से पेयजल स्‍त्रोतों एवं नलकूपों का जल स्तर लगातार नीचे गिर रहा है। साथ ही जिले के विभिन्न क्षेत्रों में निवासरत व्‍यक्तियों द्वारा मशीनों के माध्यम से निरन्तर निजी नलकूप खनन का कार्य कराया जा रहा है। नलकूप खनन का कार्य द्रुत गति से होने के कारण भूमिगत पेयजल स्‍त्रोतों का जल स्तर तेजी से नीचे गिर रहा
है।
लगातार गिरते भू-जल स्तर के कारण गुना जिले में निकट भविष्य में गंभीर जल संकट उत्पन होने की आंशका है। जिले में लगातार गिरते भू-जल स्तर के कारण आगामी ग्रीष्मकाल में उत्पन्न होने वाली पेयजल संकट की संम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये जिले के समस्त तह‌सीलों एवं नगर पालिका के सभी वार्डो में मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1988 के तहत पेयजल के भिन्‍न प्रयोजन के लिए नवीन निजी नलकूपों के खनन पर कठोरता से पालन कराया जाना आवश्‍यक है। इसे दृष्टिगत रखते हुए जिले के संपूर्णं क्षेत्रांतर्गत उक्‍त गतिविधियों पर नियंत्रण हेतु प्रतिबंधात्‍मक कार्यवाही का पालन कराये जाने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करने के आदेश समस्‍त
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्‍व) को जारी किए गए हैं।
जारी आदेश अनुसार गुना जिले की सीमाक्षेत्र की सीमा में नलकूप बोरिंग मशीन सम्बन्धित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की अनुमति के बिना न तो
प्रवेश करेगी (सार्वजनिक सड़कों से गुजरने वाली मशीनों को छोड़कर) और न ही बिना अनुमति के कोई नया नलकूप खनन करेगी। प्रत्येक राजस्व एवं पुलिस
अधिकारियों को ऐसी बोरिंग मशीनों को जो अवैध रूप से जिले में प्रतिबंधित अवधि में नलकूप खनन/ बोरिंग करते पाने जाने पर मशीनों को जब्त कर
पुलिस थाने में एफआईआर कराने का अधिकार होगा। समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को उनके क्षेत्रान्तर्गत इस निमित्त अपरिहार्य प्रकरणों के
लिये व अन्य प्रयोजनों हेतु उचित जांच के पश्चात अनुज्ञा देने हेतु प्राधिकृत है। जारी अधिसूचना पत्र का उल्लंघन करने पर अधिनियम की धारा-9 के अनुसार
दो वर्ष के कारावास या अर्थदण्‍ड राशि रूपये 2 हजार तक का जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित करने का प्रावधान होगा। जारी आदेश शासकीय योजनाओं के
अन्तर्गत किए जाने वाले नलकूप उत्‍खनन पर लागू नहीं होगा तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, गुना एवं नगर पालिका/नगर पंचायत द्वारा कार्य
योजनान्तर्गत नलकूप खनन का कार्य कराया जा सकेगा तथा इस हेतु उपरोक्‍तानुसार अनुज्ञा प्राप्‍त किया जाना आवश्यक नहीं होगा। जारी आदेश
जिला गुना क्षेत्रांतर्गत समस्‍त ग्रामों/ नगरों एवं कस्‍बों की सीमा में आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।
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आदतन अपराधी को तीन माह के लिए किया गया जिलाबदर
गुना जिले के आदतन अपराधी को 3 माह की अवधि के लिए जिलाबदर किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं।
कलेक्‍टर द्वारा पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर कालू उर्फ अखिलेश पुत्र संजय उम्र 26 वर्ष निवासी श्रीराम कालोनी थाना कोतवाली जिला गुना को आसपास के जिलों भोपाल, राजगढ़, शिवपुरी, विदिशा, अशोकनगर की सीमा के भीतर 03-03 माह की अवधि के लिए बाहर जाने के आदेश जारी किये हैं। जारी आदेश अनुसार आदेशित किया गया है कि अनावेदक 24 घंटे के भीतर अथवा यदि वह परिरूद्ध है तथा वह न्‍यायिक प्रक्रिया से बाहर आता है तब बाहर आने के 24 घंटे के भीतर इन सीमाओं को
छोड़ दे। अनावेदक जिला बदर की अवधि में जिस-जिस स्‍थान पर निवास करेगा उसकी लिखित सूचना पुलिस अधीक्षक जिला गुना एवं संबंधित थाना प्रभारी को सात दिवस में दिया जाना अनिवार्य होगा।