This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

कंकड़ फेंकने के विवाद में हमले के आरोपी को 07 वर्ष की सजा

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 
गुना।(गरिमा टीवी न्यूज़) गुना जिले के कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत फरियादी को सिर में लुहांगी मारकर घायल करने वाले आरोपी को सत्र न्यायाधीश गुना वीरेन्द्र सिंह राजपूत ने 07 वर्ष के सश्रम कारावास और 01 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक अलंकार वशिष्ठ ने पैरवी की और बताया कि फरियादी पवन कुशवाह फूलबाई का बगीचा पटेल नगर थाना कैंट ने दिनाँक 27/03/2023 को रात्रि 11 बजे के लगभग थाना कैंट में इस आशय की रिपोर्ट लिखाई कि रात्रि लगभग 08:30 बजे वह उसके भाई रवि के साथ घर के बाहर बैठा था, तभी उसके किरायेदार के कमरा तरफ सोहिल खान पुत्र निजाम खान निवासी पटेल नगर थाना कैंट ने कंकड़ फेंका, इस पर जब रवि ने आरोपी सोहिल खान को टोका तो आरोपी सोहिल ने रवि को मां बहन की बुरी -  बुरी गालियां दीं। गाली देने से मना करने पर सोहिल ने रवि को जान से मारने की नीयत से उसके सिर में लुहांगी मारी जिससे रवि को चोट लगकर खून निकल आया और वह बेहोश हो गया। 
उक्त घटना की रिपोर्ट पर से पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की। विवेचना के दौरान चिकित्सक ने रवि को आयी चोटों के प्राणघातक होने के सम्बन्ध में अभिमत दिया। विवेचना के उपरान्त पुलिस ने न्यायालय में आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय ने प्रकरण में आयी सम्पूर्ण साक्ष्य और अभियोजन पक्ष एवं बचाव पक्ष के समस्त तर्कों को सुनने के पश्चात् अभियोजन पक्ष की इस बात को प्रमाणित मानते हुए कि यदि रवि की मृत्यु हो जाती तो आरोपी हत्या के अपराध का दोषी होता, आरोपी को भा.द.विधि की धारा 307 के आरोप में दोषसिद्ध किया जाकर 7 वर्ष के सश्रम कारावास और 01 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।