ठाणे। चुनावी बॉन्ड के सार्वजनिक होने के बाद राहुल गांधी ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार चुनावी बॉन्ड लेकर आई थी। यह दुनिया
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश के बाद चुनावी बॉन्ड का डेटा सार्वजनिक हो गया। उसके एक दिन बाद राहुल गांधी ने ठाणे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि चुनावी बॉन्ड से धन को इकट्ठा किया गया। उसका इस्तेमाल भाजपा ने राजनीतिक दलों को तोड़ने के लिए किया। राज्यों में चुनी हुई विपक्ष की सरकारों को तोड़ने में किया।
उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नाम पर ‘हफ्ता वसूली सरकार’ ने दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किया है। कंपनियों से एक्सटोर्शन का यह मॉडल खुद पीएम मोदी का तैयार किया हुआ था। इस ‘आपराधिक खेल’ के नियम स्पष्ट थे कि एक तरफ कॉन्ट्रैक्ट दिया, दूसरी तरफ से कट लिया। एक तरफ से रेड की, दूसरी तरफ चंदा लिया।
उन्होंने कहा कि ED, IT, CBI जैसी जांच एजेंसियां पीएम मोदी की ‘वसूली एजेंट’ बन कर काम कर रही हैं। जो कभी देश के संस्थान हुआ करते थे, वो अब भाजपा के हथियार के रूप में काम कर रहे हैं। भारतीय मीडिया इस स्थिति में नहीं है कि वह इलेक्टोरल बॉन्ड की सच्चाई जनता को बता सके, इसलिए आपको खुद ही भाजपा का असली चेहरा पहचानना होगा। सरकारी तंत्र को पूरी तरह संगठित भ्रष्टाचार में झोंक देने वाले नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं।
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ED समन केस में CM केजरीवाल को अग्रिम जमानत, आगे पेशी से छूट भी मिली
नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय के समन मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने पेश हुए। पेशी के एक मिनट बाद कोर्ट ने उन्हें 15 हजार के मुचलके पर जमानत दे दी। कोर्ट ने इस मामले में केजरीवाल को हाजिर होने से भी छूट दे दी है।
ED ने कोर्ट से कहा कि वह शराब नीति को फाइनल करने से पहले हुई बैठकों और रिश्वतखोरी के आरोपों पर केजरीवाल का बयान दर्ज करना चाहती है, लेकिन 8 समन भेजने के बाद भी वो हाजिर नहीं हुए।
केजरीवाल के वकील ने कोर्ट से अपील की कि उन्हें ED से वे दस्तावेज चाहिए, जिनके आधार पर उनसे पूछताछ होनी है। कोर्ट ने ED को दस्तावेज देने के आदेश दिए हैं। मामले की सुनवाई 1 अप्रैल को होगी।
इससे पहले, राउज एवेन्यू कोर्ट में शुक्रवार (15 मार्च) को सुनवाई हुई थी। ED की याचिका पर कोर्ट में पेश होने के लिए उन्हें 7 मार्च को समन जारी हुआ था।
ED अब तक 8 समन जारी कर चुकी है। केजरीवाल एक बार भी एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। इसके बाद जांच एजेंसी ने कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ दो शिकायतें दर्ज करवाईं हैं।
कोर्ट में 15 मार्च को स्पेशल जज (CBI) राकेश सयाल की सिंगल बेंच में ED की तरफ से ASG एसवी राजू पेश हुए। वहीं, केजरीवाल के वकील सीनियर एडवोकेट रमेश गुप्ता और एडवोकेट राजीव मोहन रहे। केजरीवाल के वकीलों ने कहा कि दिल्ली सीएम ने ED के हर समन का जवाब दिया है। मुख्यमंत्री के रूप में उनकी जिम्मेदारी की वजह से वो ED के सामने पेश नहीं हो सके। ED ने कोर्ट में शिकायत करने से पहले केजरीवाल को कारण बताओ नोटिस भी नहीं दिया।
दिल्ली CM जब 2 फरवरी को 5वें समन के बाद पूछताछ के लिए नहीं आए थे, तब ED ने राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका लगाई थी। केजरीवाल दिल्ली विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और बजट सेशन के कारण 14 फरवरी को कोर्ट में वर्चुअली पेश हुए थे। कोर्ट ने इसके बाद अगली सुनवाई के लिए 16 मार्च की तारीख तय की थी।
शराब नीति घोटाला मामले में ED अरविंद केजरीवार को अबतक 8 समन भेज चुकी है। केजरीवाल को 27 फरवरी, 26 फरवरी, 22 फरवरी, 2 फरवरी, 17 जनवरी, 3 जनवरी, 21 दिसंबर और 2 नवंबर को समन भेज गया था। हालांकि, वे एक बार भी पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए हैं।
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उम्मीदवार को तीन बार अखबार में देना होगी दर्ज अपराधों की जानकारी, पार्टी को भी बताना होगा दागी व्यक्ति को क्यों दिया टिकट
नई दिल्ली। निर्वाचन आयोग ने शनिवार को देश भर में लोकसभा चुनाव की घोषणा कर दी है और इसी के साथ देशभर में आचार संहिता भी प्रभावशील हो गई है। इस चुनाव में आयोग ने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों पर नकेल कसने का काम किया है।
दरअसल, अगर किसी उम्मीदवार पर कोई अपराध दर्ज है तो इसकी जानकारी उन्हें अखबारों और टीवी में तीन बार देना होगी। इसके साथ ही अगर कोई पार्टी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार को टिकट देती है तो उसे भी इसका कारण स्पष्ट करना होगा कि उसने साफ सुथरी छवि वाले व्यक्ति के बजाए आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार को क्यों टिकट दिया है।