This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

ज्ञानवापी तहखाने में पूजा पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

नई दिल्ली। वाराणसी स्थित ज्ञानवापी तहखाने में हिंदू पक्ष की पूजा के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अंजुमन मसाजिद इंतजामिया कमेटी ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और पूजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।।
बता दें, पहले वाराणसी जिला अदालत और फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित ढांचे के दक्षिणी छोर पर स्थित व्यास जी के तहखाने में हिंदुओं को पूजा-अर्चना करने की अनुमति दी है। 26 फरवरी को हाई कोर्ट ने पूजा की अनुमति दी थी। इसके बाद रातोंरात पूजा की व्यवस्था की गई और तब से पूजा जारी है।
काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर से नामित हिंदू पुजारी और याचिकाकर्ता शैलेंद्र कुमार पाठक का कहना है कि उनके परनाना सोमनाथ व्यास दिसंबर, 1993 तक इस तहखाने में पूजा-अर्चना करते थे। छह दिसंबर, 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचे के विध्वंस के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने तहखाने में पूजा बंद करवा दी थी। सुनवाई अदालत के समक्ष मुस्लिम पक्ष का दावा था कि तहखाने में कभी कोई मूर्ति थी ही नहीं। इसलिए 1993 तक वहां पूजा होने का सवाल ही नहीं उठता है।
-----------------------------
15 अप्रैल तक केजरीवाल तिहाड़ जेल पहुंचे, बैरक में अकेले रहेंगे
नई दिल्ली। दिल्ली की शराब आबकारी नीति केस में सोमवार को सीएम अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया। वे जेल नंबर 2 में अकेले रहेंगे। 21 मार्च से जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़े दो मामलों पर राउज एवेन्यू कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।
राउज एवेन्यू कोर्ट में ED ने दावा किया कि केजरीवाल ने पूछताछ में बताया कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को विजय नायर रिपोर्ट करता था। ED ने कहा कि केजरीवाल हमें सहयोग नहीं कर रहे हैं। वे हमें गुमराह कर रहे हैं। इस पर कोर्ट ने पूछा कि ज्यूडिशियल कस्टडी के लिए ये दलीलें कितनी सही हैं?
ASG राजू ने कहा कि केजरीवाल अपने फोन का पासवर्ड नहीं शेयर कर रहे हैं। हम बाद में इनकी ED कस्टडी की मांग करेंगे। ये हमारा अधिकार है। इसके बाद कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता ने कोर्ट से कहा- अरविंद केजरीवाल को जेल में 3 किताबें दी जाएं- गीता, रामायण और नीरजा चौधरी की बुक हाऊ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड।
दूसरा मामला केजरीवाल के जेल से सरकारी आदेश के खिलाफ था। सुरजीत सिंह यादव ने PIL दाखिल कर जेल से सरकारी आदेश देने पर रोक लगाने की मांग की थी। इस पर एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच ने सुनवाई करते हुए याचिका खारिज कर दी।
इससे पहले कोर्ट में पेशी के दौरान केजरीवाल ने मीडिया से कहा- ये जो कर रहे हैं, देश के लिए अच्छा नहीं है। सुनवाई के दौरान केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, दिल्ली की मंत्री आतिशी, गोपाल राय और सौरभ भारद्वाज भी कोर्ट में मौजूद थे।
---------------------------------
सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को जारी किया नोटिस, पूछा- बताइए क्यों न दें जमानत
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को डीएमके नेता और तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी. सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को डीएमके नेता और तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी. सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया। सेंथिल को पिछले साल जून में नौकरी के बदले नकदी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामलेे में गिरफ्तार किया गया था।
सेंथिल बालाजी की विशेष अनुमति याचिका की जांच पर सहमति व्यक्त करते हुए न्यायमूर्ति अभय एस ओका की अध्यक्षता वाली पीठ ने चार सप्ताह के भीतर र्डडी से जवाब मांगा। पीठ में न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां भी शामिल थे।लेकिन कोर्ट ने मद्रास उच्च न्यायालय के 28 फरवरी के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसने बालाजी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एन. आनंद वेंकटेश की पीठ ने अपने आदेश में कहा था कि भले ही बालाजी ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन वह तमिलनाडु में सत्तारूढ़ दल के विधायक के रूप में बने हुए हैं और राज्य सरकार पर उनका प्रभाव कायम है। हालाकि, न्यायमूर्ति वेंकटेश ने ट्रायल कोर्ट से दिन-प्रतिदिन के आधार पर सुनवाई कर तीन महीने के भीतर सुनवाई पूरी करने को कहा।