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5 तत्कालीन CMO, 1 स्टोर कीपर और 2 लेखपाल के खिलाफ FIR दर्ज

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मुरैना। फर्जी बिल लगाकर लगातार दो वर्ष तक भुगतान करने वाले अधिकारी, कर्मचारियों के विरूद्ध ईओडब्ल्यू ने शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाने का मामला दर्ज कराया है। वर्ष 2023 में ईओडब्ल्यू ग्वालियर को नगर परिषद कैलारस में आर्थिक अनियमितता होने की शिकायत मिली थी। मामले की जांच के बाद ईओडब्ल्यू ने बुधवार को यह मामला दर्ज किया है।
मामले की जांच ईओडब्ल्यू के पुलिस अधीक्षक बिट्टू सहगल ने निरीक्षक जयसिंह यादव को सौंपी गई थी। जांच के दौरान 180 बिल व्हाउचर को संदिग्ध पाया गया। इसकी गहन जांच में बिल जहां फर्जी थे वहीं पंजी पर दर्ज नहीं पाये गये, न ही इन बिलों के माध्यम से आई सामग्री नगरपालिका की पंजी व स्टोर में दिखाई दी। इन बिल की राशि 1 करोड़ 41 लाख 75 हजार 825 रुपये है। इसके साथ ही नगर परिषद कैलारस के स्टोर कीपर शिवकुमार शर्मा की सेवा पुस्तिका में भी छेड़छाड़ पाई गई।
जांच में आये तथ्यों के आधार पर ईओडब्ल्यू ने स्टोर कीपर शिवकुमार शर्मा, लेखापाल देवप्रकाश शर्मा, लक्ष्मण सिंह नामदेव तथा तात्कालीन मुख्य नगरपालिका अधिकारी संतोष सिहारे, संतोष शर्मा, रामबरन राजौरिया, अतर सिंह रावत, अमजद गनी को दोषी पाया गया। शासन की राशि को खुर्द-बुर्द कर धोखाधड़ी, अमानत में खयानत तथा भ्रष्टाचार किये जाने का आरोप लगाते हुये मामला दर्ज किया गया है। जांचकर्ता अधिकारी ईओडब्ल्यू निरीक्षक जयसिंह यादव ने बुधवार को बताया कि इनके द्वारा वर्ष 2020 से 2022 तक यह घोटाला किया था। जांच में आये तथ्यों के आधार पर दर्ज किये गये मामले की विवेचना विवेचक द्वारा की जायेगी। आवश्यकतानुसार आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो सकती है।