गुना। (गरिमा टीवी न्यूज़) गुना कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने 02 आदतन अपराधियों को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत एक वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही एक आदतन अपराधी को 50 हजार रूपये का बंधपत्र एक वर्ष की अवधि के लिए निष्पादित कराने के आदेश जारी किये गये हैं। पुलिस अधीक्षक गुना से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर लोक शांति एवं जन सुरक्षा को देखते हुए उक्त आदेश जारी किए गए हैं।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सिंह ने प्रदीप उर्फ पदया मीना पुत्र बाबूलाल मीना उम्र 25 वर्ष, निवासी अंबेडकर चौराहा बीनागंज थाना चांचौड़ा, बलराम उर्फ बल्लू मीना पुत्र हजारीलाल मीना उम्र 38 वर्ष निवासी अंबेडकर चौराहा बीनागंज थाना चांचौड़ा को एक वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किये गये हैं। इसी प्रकार वीरेन्द्र अहिरवार पुत्र बाबूलाल निवासी ग्राम झांझौन थाना आरोन को एक वर्ष के लिए 50 हजार रूपये का बंधपत्र निष्पादित करने के आदेश जारी किये गए हैं।
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19 अप्रैल को संबंधित क्षेत्रों का विद्युत प्रवाह रहेगा बाधित
गुना प्रबंधक, कैंट जोन, विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड गुना द्वारा दी गयी
जानकारी अनुसार 11 के.व्ही. कैंट उपकेन्द्र पर मेन्टीनेन्स कार्य के चलते
दिनांक 19 अप्रैल 2024 को प्रात: 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक पटेल नगर,
ढोंगापुरा, गुलाबगंज, खेजरा रोड, कालापाठा, कैंट चौराहा, कैंट ऊपरी बाजारी आदि क्षेत्र
की विद्युत सप्लाई बाधित रहेगी। उक्त विद्युत कटौती की समयावधि को
आवश्यकतानुसार घटाया अथवा बढ़ाया भी जा सकता है।