गुना। (गरिमा टीवी न्यूज़) गुना कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कच्ची शराब का अवैध परिवहन करते हुए पाये जाने पर जप्त तीन दोपहिया वाहनों को शासन पक्ष में राजसात करने के आदेश जारी किए गये हैं।
जारी आदेश अनुसार पुलिस अधीक्षक जिला गुना से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर,जप्त अवैध मदिरा कुल कार्टून 162 जिसमें प्रत्येक कार्टून में 24 बीयर के नग अवैध परिवहन में संलग्न वाहन ट्रक क्रमांक आरजे 11 जीए 6906 को म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 47(2) के तहत शासन पक्ष में राजसात/ अधिग्रहण करने के आदेश जारी किए गए हैं। दो केनों में भरी कुल 58 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब के अवैध परिवहन में संलग्न वाहन मोटर साइकिल हीरो एचएफ डीलक्स क्रमांक एमपी 08 एमटी 4673, दो केनों में भरी कुल 70 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब के अवैध परिवहन में संलग्न वाहन टीव्हीएस कंपनी की मोटरसाइकिल क्रमांक एमपी 08 एमके 4346, दो केनों में भरी कुल 62 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब अवैध परिवहन में संलग्न वाहन बजाज सीटी-100 क्रमांक एमपी 08 एमएन 6239 को म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 47(2) के तहत शासन पक्ष में राजसात/ अधिग्रहण करने के आदेश जारी किए गए हैं। जिला आबकारी अधिकारी गुना को अन्यथा आदेश नही होने की स्थिति में राजसात वाहन की सार्वजनिक नीलामी कराई जाकर प्राप्त राशि शासकीय मद में जमा कराने एवं राजसात मदिरा/ शराब का विनिष्टिकरण नियमानुसार करने के निर्देश दिये गये हैं।