गुना। (गरिमा टीवी न्यूज़) गुना न्यायालय ने छेड़छाड़ के दोषी को दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच सौ रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
एडीपीओ राघोगढ़ ने बताया कि फरियादिया ने माता-पिता एवं चाचा के साथ सात जून 2021 को थाना राघोगढ़ में उपस्थित होकर एक लेखीय आवेदन प्रस्तुत किया। इसमें कहा कि 07 जून को करीब तीन बजे वह अपने घर के पास कुएं पर पानी भरने गई थी। जब वह पानी भरकर वापस आ रही थी, तो रास्ते में उसे मुकेश अहिरवार निवासी रामनगर मिल गया। इस दौरान उसने अश्लील हरकत की, तो वह वहां से दौड़कर अपने घर आई और घटना की जानकारी मां को दी। शाम को पिता घर आए, तब उन्हें भी बताया। इधर, पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने दोषी मुकेश अहिरवार निवासी रामनगर राघोगढ़ को उक्त सजा व पांच सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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4 आदतन अपराधी जिला बदर , 3 अपराधियों को भरने होंगे 50-50 हजार रूपये के बंधपत्र
गुना कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने 4 आदतन अपराधियों को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत छह माह के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं, साथ ही 03 आदतन अपराधियों को 50-50 हजार रूपये के बंधपत्र एक वर्ष की अवधि के लिए निष्पादित कराने के आदेश जारी किये गये हैं। पुलिस अधीक्षक गुना से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर लोक शांति एवं जन सुरक्षा को देखते हुए उक्त आदेश जारी किए गए हैं।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सिंह ने आदतन अपराधियों सतेन्द्र राजपूत पुत्र देवेन्द्र राजपूत निवासी चांचौड़ा थाना चांचौड़ा, रूपेश मीना पुत्र प्रकाश मीना निवासी राघौगढ़ थाना राघौगढ़, जीवन यादव पुत्र मथुरालाल यादव निवासी ग्राम रामपुर थाना बमोरी, जीतू उर्फ जितेन्द्र मीना पुत्र रमेश मीना निवासी कुंभराज थाना कुंभराज को 6 माह के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किये गये हैं।
इसी तरह श्याम यादव पुत्र रामचरण निवासी ग्राम बमोरीखुर्द थाना धरनावदा, रामकुमार पुत्र शिवनंदन यादव निवासी ग्राम टकनेरा थाना म्याना तथा सोनू भदौरिया पुत्र गोकुल निवासी ग्राम म्याना थाना म्याना को एक वर्ष के लिए 50-50 हजार रूपये के बंधपत्र निष्पादित करने के आदेश जारी किये गए हैं।