This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

ग्राम रिछैरा में 04 जुआरी दबोचे, नकदी 5020/- रूपये बरामद, ...सिर में पत्थर उठाकर मारपीट करने वाले को 05 साल का सश्रम कारावास

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 


गुना। (गरिमा टीवी न्यूज़) केंट थाना प्रभारी निरीक्षक दिलीप राजौरिया एवं उनकी टीम द्वारा थाना क्षेत्र के ग्राम रिछैरा में चल रहे जुए के फड़ पर दविश देकर 04 जुआरियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुये मौके से 5,020/-रूपये नकदी सहित तास की एक गड्डी बरामद की गई है ।
प्राप्‍त जानकारी के अनुसार, शाम केंट थाना क्षेत्र के ग्राम रिछैरा में गौरा के पठार पर कुछ लोगों के तास पत्‍तों से रूपयों की हारजीत के दाव लगाकर जुआ खेले जाने की सूचना पर दविश देकर मौके पर जुआ खेल रहे चार जुआ‍रियों को दबोच लिया गया एवं फड़ से कुल 5,020/- रूपये नकदी सहित तास की एक गड्डी जप्त की गई । जुआ खेलते पकड़े गये जुआरियों ने पुछताछ पर अपने नाम 1-राकेश पुत्र दिलीप कुशवाह उम्र 23 साल निवासी बूढे बालाजी गुना, 2-संतोष पुत्र मोहन सिंह कुशवाह उम्र 40 साल निवासी ग्राम पलका टोरी जिला अशोकनगर, 3-राजीव पुत्र भागीरथ कुशवाह उम्र 29 साल निवासी पुरानी छावनी गुना एवं 4-गणेशराम पुत्र बादाम सिंह कुशवाह उम्र 38 साल निवासी ग्राम तरावटा थाना केंट गुना के होना बताये गये, जिनके विरुद्ध केंट थाने में अप.क्र. 428/24 धारा 13 जुआ एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर वैधानिक कार्यवाही की गई ।
केंट थाना पुलिस की इस कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक दिलीप राजौरिया, प्रधान आरक्षक राहुल भदौरिया, आरक्षक देवेन्‍द्र रघुवंशी, आरक्षक धर्मेन्‍द्र रघुवंशी, आरक्षक विनोद धाकड़, आरक्षक माखन चौधरी एवं आरक्षक जितेन्‍द्र वर्मा की सराहनीय भूमिका रही है ।
-------------------------------------
सिर में पत्थर उठाकर मारपीट करने वाले को 05 साल का सश्रम कारावास
गुना । शराब पीने के लिए रूपये देने से मना करने पर मारपीट करने वाले आरोपी को सत्र न्यायाधीश गुना ने 05 वर्ष के सश्रम कारावास और 1000 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
अभियाेजन कहानी के अनुसार- दिनाँक 10.10.2022 को फरियादी नितिन जोशी ने उसके घायल भाई हर्षित के साथ गुना कोतवाली में इस आशय की मौखिक रिपोर्ट की कि आज रात्रि लगभग 12.30 बजे वह और उसका भाई हर्षित ख्यावदा चौराहे के पास पत्थर की पटिया पर बैठे थे, उसी समय आरोपी राज ढोल आया और हर्षित से शराब पीने के लिए रूपये माँगने लगा, हर्षित ने जब आरोपी को रूपये देने से मना किया तो आरोपी हर्षित को गालियां देते हुए लात - घूसों से हर्षित की मारपीट करने लगा।
हर्षित नीचे गिर गया तो आरोपी ने वहीं से एक पत्थर उठाकर हर्षित के सिर में मारा जिससे चोट होकर खून निकल आया। नितिन जोशी और रोहित राय घटना के साक्षी थे। आरोपी ने धमकी दी कि अगर भविष्य में कभी रूपये देने से मना किया तो आरोपी उसे जान से मार देगा। इस रिपोर्ट पर से पुलिस ने कोतवाली में आरोपी के विरूद्ध भारतीय दण्ड विधि की विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की, विवेचना के दौरान हर्षित के सिर की चोट में अस्थिभंग पाये जाने से प्रकरण में भारतीय दण्ड विधि की धारा ३२९ की वृद्धि की गयी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर विवेचना के उपरान्त न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय ने प्रकरण में आयी समस्त साक्ष्य एवं अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष के समस्त तर्कों को सुनने के पश्चात् आरोपी को भारतीय दण्ड विधि की धारा ३२९ में दोषी पाते हुए आरोपी राज उर्फ राजबाबू बरारी पिता रामबाबू निवासी पुरानी छावनी गुना को 05 वर्ष के सश्रम कारावास और 1000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी लोक अभियोजक अलंकार वशिष्ठ ने की।