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प्रधानाध्‍यापक की रोकी वेतनवृद्धि, अतिथि शिक्षक को नोटिस , शिक्षक का वेतन काटने के निर्देश, ...सुपरवाईजर को कारण बताओ नोटिस

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गुना। (गरिमा टीवी न्यूज़) गुना विकास खण्‍ड आरोन के अंतर्गत कलेक्‍टर फ्रेंक नोबल ए. द्वारा माध्‍यमिक विद्यालय सालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान स्‍वसहायता
समूह द्वारा मध्‍यान्‍ह एमडीएम के तहत प्रदाय भोजन की गुणवत्‍ता ठीक नही पायी गयी एवं भोजन नियमानुसार प्रदान नही किया जा रहा है। संबंधित प्रधानाध्‍यापक सतेंद्र रघुवंशी की वेतनवृद्धि रोकने के निर्देश दिये गये तथा मा0वि0 सालय की अतिथि शिक्षक श्रीमति शोभा लोधी 3 दिनों से विद्यालय में अनुपस्थित होने के कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये गये। इसके साथ ही जनशिक्षक धर्मेन्‍द्र शर्मा, राजेश रघुवंशी उत्‍कृष्‍ट उ0मा0वि0 आरोन विकास खण्‍ड आरोन द्वारा मध्‍यान्‍ह भोजन की मॉनिटरिंग नही करने के कारण नोटिस जारी करने, प्राथमिक विद्यालय निवेदा में पदस्‍थ राजेश कुमार शर्मा प्राथमिक शिक्षक शाला से अनुपस्थित पाये गये, जिसके चलते संबंधित शिक्षक का वेतन काटने के निर्देश दिए।
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आंगनबाडी कार्यकर्ता एवं सेक्‍टर सुपरवाईजर को कारण बताओ नोटिस
गुना। विकास खण्‍ड आरोन के अंतर्गत कलेक्‍टर द्वारा निरीक्षण के दौरान आंगनबाडी केंद्र निवोदा सेक्‍टर पनवाडी हाट आईसीडीएस आरोन का
निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान आंगनबाडी केंद्र में अव्‍यवस्‍थाओं एवं कमियां पाये जाने पर आंगनबाडी कार्यकर्ता श्रीमति कविता रघुवंशी एवं सेक्‍टर सुपरवाईजर पुष्‍पलता पाठक के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
कलेक्‍टर द्वारा निरीक्षण के दौरान आंगनबाडी केन्द्र निवोदा सेक्टर पनवाडी हाट आईसीडीएस आरोन आंगनबाडी केन्द्र पर नियमानुसार साफ-सफाई नहीं पाई गई, बच्चों के खाने की थाली एवं अन्य बर्तन अत्यंत खराब स्थिति में बिखरे पाये गये। केन्द्र की सामग्री भी इसी प्रकार अव्यवस्थित स्थिति में पाई गई, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि केन्द्र नियमित रूप से लगता ही नहीं है। इसे दृष्टिगत रखते हुए श्रीमति कविता रघुवंशी आंगनबाडी कार्यकर्ता आंगनबाडी केन्द्र निवोदा सेक्टर पनवाडी हाट आईसीडीएस आरोन एवं सेक्‍टर सुपरवाईजर पुष्‍पलता पाठक के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी
करने के निर्देश दिए। निवोदा स्थित आंगनबाडी भवन में शौचालय निर्माण की सीसी निर्माण एजेंसी द्वारा तैयार कर ली गयी परंतु निर्माण कार्य पूर्णं नही पाया गया। इस संबंध में संबंधित निर्माण एजेंसी, उपयंत्री व सचिव को 15 दिवस के अंदर पूर्णं करने तथा संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही के निर्देश दिये गये।