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सचिव साहू निलंबित, ...युवक पर कुल्हाड़ी से हमला ,03 मामला दर्ज,..एक वर्ष के लिए किया गया जिलाबदर

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गुना। मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत प्रथम कौशिक द्वारा पदीय कर्तव्‍यों में लापरवाही बरतने के चलते सचिव, ग्राम पंचायत जांगरू, जनपद पंचायत राधौगढ़ सत्यनारायण साहू को तत्‍काल प्रभाव से निलंबित किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं। सचिव, ग्राम पंचायत जांगरू, जनपद पंचायत राधौगढ़ सत्यनारायण साहू को ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन नहीं कराये जाने के फलस्वरूप कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। किन्तु सत्यनारायण साहू द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत राधौगढ़ द्वारा अपने पत्र के माध्‍यम से अवगत कराया गया कि सत्यनारायण साहू प्रतिदिन ग्राम पंचायत में उपस्थित नहीं होते हैं तथा ग्राम पंचायत कार्यालय नहीं खोला जाता है। जिसके कारण शासन की विभिन्न योजनाओं का संचालन एवं क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। जनपद पंचायत स्तर से श्री साहू को कारण बताओ सूचना पत्र भी जारी किये गये थे, किन्तु उक्त सूचना पत्र का उत्तर भी उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया।
अतः मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत राधौगढ़ द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के आधार पर कार्यवाही करते हुए सत्यनारायण साहू, सचिव, ग्राम पंचायत जांगरू, जनपद पंचायत राधौगढ़ को मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के नियम 4 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन काल की अवधि में श्री साहू का मुख्यालय जनपद पंचायत राधौगढ़ रहेगा तथा इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी।
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वीरेन्‍द्र एक वर्ष के लिए किया गया जिलाबदर
गुना ।कलेक्‍टर फ्रेंक नोबल ए. द्वारा पुलिस अधीक्षक पंकज श्रीवास्‍तव के प्रतिवेदन के आधार पर जिले के एक आदतन अपराधी को एक वर्ष के लिए जिलाबदर किये जाने के आदेश जारी किए हैं।
पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर वीरेन्‍द्र पुत्र धीरप उर्फ धीरव सिंह मीना उम्र 29 वर्ष निवासी ग्राम गुलवाड़ा थाना कुंभराज जिला गुना को एक वर्ष के लिए जिला गुना एवं उसके आस-पास के जिलों भोपाल, राजगढ़, शिवपुरी, विदिशा एवं अशोकनगर की सीमा से बाहर चले जाने का आदेश दिया गया है। साथ ही उन्होंने उक्‍त आदतन अपराधी को 24 घंटे के भीतर गुना जिला छोडने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह कार्रवाई म0प्र0 राज्य सुरक्षा अधिनियम-1990 के प्रावधानों के अंतर्गत की है।
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युवक पर कुल्हाड़ी से हमला ,03 मामला दर्ज
गुना। यशभान यादव ग्राम खिरिया कुशमान थाना आरोन जिला गुना ने बताया कि आज शाम 4 बजे करीब मेरे घर के पास के खेत में हमारे पड़ोस के खेत वाले वीरेन्द्र , मलखान, जितेन्द्र यादव मेरे खेत में झाड़ काटकर डाल रहे थे मैंने उनसे मना किया तो वे मुझे गालियां देने लगे मैंने गालिया देने से मना किया तो वीरेन्द्र ने अपने हाथ में ली हुई कुल्हाड़ी की मारी सिर में पीछे तरफ लगी चोट होकर खून निकल आया ,मलखान ने लाठी मारी मेरे दाहिने पैर के घुटने के नीचे लगी चोट आई, मेरा छोटा भाई बबलू बचाने आया तो जितेन्द्र ने उसे लाठी मारी दाहिने हाथ के अंगूठा के पास लगी पुलिस ने इस मामले मे 03 लोगो पर मामला दर्ज कर जांच मे लिया है