गुना। (गरिमा टीवी न्यूज़) गुना जिले के आरोन थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम तिरेटी में सन 2015 में हुए मामले में न्यायालय ने आरोपीगण जगमोहन को धारा 452 भादवि में 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000/ रुपए का अर्थदंड ,धारा 323 भादवि में 1 वर्ष के सश्रम कारावास और 1000/ रुपए का अर्थदंड तथा आरोपी लाल सिंह को धारा 452 में 5000/ अर्थदंड से दंडित किया ।
मिली जानकारी के अनुसार, दिनांक 21 मई 2015 को देवेंद्र मीणा निवासी तिरेटी ने थाना आरोन में रिपोर्ट की आज शाम 7:30 बजे पुरानी रंजिश पर से जगदीश ,जगमोहन , संजू और लाल सिंह ने उसके घर के अंदर घुस कर लाठी-डंडों से उसकी मां मुन्नीबाई की मारपीट की अश्लील गालियां दी, रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 229/ 2015 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
न्यायालय ने मामले में आरोपीगण जगमोहन मीना पुत्र घमंडी मीना निवासी ग्राम तिरेटी थाना आरोन को धारा 452 भादवि में 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000/ रुपए का अर्थदंड ,धारा 323 भादवि में 1 वर्ष के सश्रम कारावास और 1000/ रुपए का अर्थदंड तथा आरोपी लाल सिंह मीणा पुत्र कोक सिंह मीणा निवासी ग्राम तिरेटी थाना आरोन को धारा 452 में 5000/ अर्थदंड से दंडित किया ।
उक्त प्रकरण में पैरवी प्रदीप मिश्रा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी आरोन द्वारा की गई।