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उचित मूल्‍य की दुकान के प्रबंधक एवं विक्रेता पर एफआईआर दर्ज

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गुना।(गरिमा टीवी न्यूज़) गुना कलेक्‍टर फ्रेंक नोबल ए० के निर्देशानुसार कनिष्‍ट आपूर्ति अधिकारी चांचौड़ा द्वारा अनुविभागीय अधिकारी चांचौड़ा के आदेश पर प्रथम सूचना रिर्पोट खतौली दुकान के विक्रेता अमित शर्मा एवं शिव सिंह शर्मा प्रबन्धक के विरूद्ध दर्ज करायी गयी है।
उक्‍त प्रकरण में उचित मूल्‍य की दुकान खातोली (चांचौडा-बीनागंज) के प्रबंधक शिवसिंह शर्मा एवं विक्रेता अमित शर्मा के संबंध में शिकायत प्राप्‍त हुयी थी। जिसकी
जांच संयुक्‍त टीम द्वारा करायी गयी। जिसमें प्रथम दृष्‍टया दोनों को दोषी पाया गया। इनके संबंध में 112 राशन कार्ड पर फर्जी लोग राशन लेने की शिकायत प्राप्‍त हुयी थी तथा पात्रता पर्ची के वास्‍तविक हितग्राहियों के परिवार के सदस्‍य की ई-केवायसी न करते हुए अन्‍य व्यक्तियों को इन्‍होंने सामग्री प्रदाय की गयी। जो मध्‍यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2015 का स्‍पष्‍ट उल्‍लंघन हैं। इनके विरूद्ध आवश्‍यक वस्‍तु अधिनियम 1955 के तहत मामला पंजीबद्ध करने हेतु सुश्री वर्षा बडोनिया कनिष्‍ट आपूर्ति अधिकारी द्वारा आवेदन थाना चांचौडा़ में दिया गया जिसे विवेचना में लिया गया।
इसी क्रम में अनुविभागीय अधिकारी चांचौडा द्वारा कनिष्‍ट आपूर्ति अधिकारी के प्रतिवेदन के अनुसार शासकीय उचित मूल्‍य की दुकान खातोली के विक्रेता अमित शर्मा एवं प्राथमिक कृषि साख समिति के प्रबंधक शिव सिंह शर्मा की सेवाएं समाप्‍त कर दी गयी हैं। उचित मूल्‍य की दुकान खातोली की दुकान को हितग्राहियों के हितों को ध्‍यान में रखते हुए बींजनीपुरा के जयमातादी स्‍वसहायता समूह के द्वारा वितरण की व्‍यवस्‍था हेतु संलग्‍नीकरण कर दिया गया है।