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अवैध परिवहन के प्रकरण में 1.95 लाख रूपये का जुर्माना , ...आंगनबाडी केंद्र खोलने के समय में किया परिवर्तन

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गुना।(गरिमा टीवी न्यूज़) गुना कलेक्‍टर द्वारा खनिज रेत के अवैध परिवहन के प्रकरण में वाहन डम्‍पर के मालिक के विरूद्ध 01 लाख 95 हजार 806 रूपये प्रशमन राशि सहित शास्ति अधिरोपित करने के आदेश जारी किए गए हैं।
खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्‍तुत प्रतिवेदन के अनुसार 29 नवम्‍बर 2022 को ग्राम बीलखेडी पर खनिज रेत के अवैध परिवहन की जांच के दौरान वाहन चालक बिहारी बघेल पुत्र रामदयाल निवासी नरवर जिला गुना द्वारा वाहन डम्‍पर 10 चक्‍का क्रमांक एमपी 07 एचबी 7107 के संबंध में खनिज मात्रा 21.36 घनमीटर रेत से संबंधित अभिवहन पारपत्र की मांग की गयी। अभिवहन पारपत्र में दर्ज मात्रा से 10 घनमीटर (ओवरलोड) पाया गया। वाहन चालक द्वारा किये गये कृत्‍य के लिये खनिज प्रावधान अनुसार वाहन मय खनिज जप्‍त कर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
कलेक्‍टर द्वारा प्रस्‍तुत दस्‍तावेजों का मध्‍यप्रदेश खनिज नियम (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्‍डारण का निवारण) नियम 2022 एवं वाहन मालिक जितेन्‍द्र राठौर पुत्र शंकरलाल राठौर निवासी वार्ड क्रमांक 17 तुलसीनगर कालोनी, जिला शिवपुरी द्वारा प्रस्‍तुत जवाब के परिप्रेक्ष्‍य में सूक्ष्‍मता से अवलो‍कन किया। प्रकरण में खनिज अधिकारी को निर्देशित किया गया कि वाहन मालिक द्वारा चालान के माध्‍यम से जमा 01 लाख 94 हजार 806 रूपये एवं प्रशमन राशि एक हजार रूपये जमा हो जाने के पश्‍चात जप्‍तशुदा वाहन डम्‍पर (10 चक्‍का) क्रमांक एमपी 07 एचबी 7107 को मय खनिज यदि किसी अन्‍य प्रकरण में वाहन की आवश्‍यकता न होने पर विधिवत मुक्‍त करने की विधि संगत कार्यवाही करें।
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आंगनबाडी केंद्र खोलने के समय में किया गया परिवर्तन
गुना।(गरिमा टीवी न्यूज़) गुना कलेक्‍टर के निर्देशानुसार शीतकाल में अत्‍यधिक ठंड के दृष्टिगत आंगनबाडी में आने वाले बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये आंगनबाडी केन्द्रों का पूर्व निर्धारित समय में आंशिक संशोधन करते हुये 28 फरवरी 2023 तक प्रातः 10 से दोपहर 4 तक करने संबंधी आदेश जारी किए गए हैं।
जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास डीएस जादौन ने बताया कि उक्तानुसार आंगनबाडी संचालन समय सारणी में प्रात: 10 बजे से गतिविधियों का आयोजन किया जाना जाएगा। जिसमें प्रातः 10:00 से दोपहर 02:00 तक बच्चे उपस्थित रहेंगे तथा आंगनबाडी कार्यकर्ता दोपहर 04:00 बजे तक उपस्थित रहकर आंगनबाडी केन्द्र के समस्त रिकार्ड/ अभिलेखों की पूर्ति कर संधारण एवं गृह भेंट का कार्य भी संपादित किया जावेगा।