गुना। (गरिमा टीवी न्यूज़) गुना शहर के एक स्कूल टैक्सी चालक ने नाबालिक छात्रा के जांघ व प्राइवेट पार्ट पर टच करने के मामले में गुना कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसमें नए कानून के तहत आरोपी टैक्सी चालक को 5 साल की सजा और अर्थदंड से दंडित किया है। नए कानून के अंतर्गत यह पहला फैसला सुनाया गया है।





