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अडाणी ग्रुप की 6 कंपनियों को SEBI का नोटिस, आरोप पर मांगा जवाब

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मुंबई। अडाणी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडाणी एंटरप्राइजेज समेत ग्रुप की 6 कंपनियों को मार्केट रेगुलेटर SEBI ने कारण बताओ नोटिस भेजा है। इन कंपनियों पर ट्रांजैक्शन और लिस्टिंग रेगुलेशन के नियमों के कथित उल्लंघन के आरोप हैं।
अडाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन (SEZ), अडाणी एनर्जी, अडाणी पावर, अडाणी विल्मर और अडाणी टोटल गैस ने अपनी-अपनी एक्सचेंज फाइलिंग में इस बात की जानकारी दी है।
अडाणी एंटरप्राइजेज ने बताया कि 31 मार्च को समाप्त तिमाही के दौरान उसे दो कारण बताओ नोटिस मिले हैं। ये नोटिस हिंडनबर्ग रिसर्च की ओर से लगाए गए आरोपों की जांच के बाद सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने जारी किए हैं।
24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडाणी ग्रुप पर मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर शेयर मैनिपुलेशन जैसे आरोप लगाए थे। केस की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 6 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। इसके अलावा मार्केट रेगुलेटर SEBI को भी जांच करने के लिए कहा था।
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SC केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार करने को तैयार:चुनाव के चलते 7 मई को फैसला
नई दिल्ली। दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को दो घंटे बहस हुई। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार किया जा सकता है, ताकि वे कैंपेन में हिस्सा ले सकें।
बेंच ने कहा कि मेन केस यानी जिसमें केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी है, इसमें समय लग सकता है। कोर्ट ने ED से कहा- अगली सुनवाई में अंतरिम जमानत की शर्तों को भी बताया जाए। हमे अंतरिम जमानत देने या न देने पर अभी फैसला करना है। हम 7 मई को इस पर सुनवाई करेंगे।
केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और ED की तरफ से ASG एसवी राजू ने सुप्रीम कोर्ट में दलीलें रखीं। सिंघवी ने एक बार फिर कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और उनकी गिरफ्तारी गैरकानूनी है। केजरीवाल ने ED के 9 समन का जवाब दिया था। जांच एजेंसी के सामने पेश न होना गिरफ्तारी का आधार नहीं हो सकता।
वहीं एसवी राजू ने केजरीवाल की गिरफ्तारी का आधार बताया। उन्होंने कहा- केजरीवाल को गिरफ्तार करने का निर्णय सिर्फ जांच अधिकारी नहीं, बल्कि एक स्पेशल जज द्वारा भी लिया गया था। दिल्ली के CM गिरफ्तार नहीं किए जाने को लेकर हाईकोर्ट भी गए थे। लेकिन कोर्ट ने दस्तावेजों को देखने के बाद गिरफ्तारी से रोक पर हस्तक्षेप से इनकार कर दिया।
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सुप्रीम कोर्ट का हमनाम उम्मीदवारों पर रोक लगाने से इनकार:कहा- राहुल या लालू नाम वाले दूसरे लोगों को चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकते
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में एक जैसे नाम वाले उम्मीदवारों पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। शुक्रवार को जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सतीश चंद्रा और जस्टिस संदीप शर्मा की बेंच ने कहा कि अगर किसी का नाम राहुल गांधी या लालू यादव है तो उन्हें चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता।
कोर्ट ने कहा- बच्चों का नाम उनके माता-पिता रखते हैं। अगर किसी के माता-पिता ने किसी अन्य के जैसा नाम दिया है तो उन्हें चुनाव लड़ने से कैसे रोका जा सकता है? क्या इससे उनके अधिकारों पर असर नहीं पड़ेगा? बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा कि आप जानते हैं मामले का हश्र क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली।
दरअसल, साबू स्टीफन नाम के याचिकाकर्ता ने कहा था कि हाई प्रोफाइल सीटों पर मिलते-जुलते नाम वाले दूसरे उम्मीदवार को चुनाव में उतारना पुराना ट्रिक है। इससे वोटरों के मन में कन्फ्यूजन पैदा होता है। एक जैसे नाम के कारण लोग गलत कैंडिडेट को वोट करते हैं और सही उम्मीदवार को नुकसान होता है।
याचिकाकर्ता ने दावा किया कि प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक पार्टियां जानबूझकर ऐसे कैंडिडेट मैदान में उतारती हैं। इसके बदले हमनाम उम्मीदवार को पैसे, सामान और कई तरह के फायदे मिलते हैं। उन्हें भारतीय राजनीतिक और प्रशासनिक प्रणाली की कोई जानकारी नहीं होती।
याचिकाकर्ता का पक्ष रख रहे वकील वी के बीजू ने कहा कि वे यह दावा नहीं कर रहे है कि ऐसे सभी उम्मीदवार फर्जी होते हैं या उन्हें चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। हालांकि, हमनाम उम्मीदवारों से बचने के लिए एक प्रभावी जांच और सही मैकेनिज्म की जरूरत है।
वीके बीजू ने कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स, 1961 के नियम 22(3) का हवाला देते हुए मांग की थी कि दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के नाम एक रहने पर उनके काम, निवास या किसी अन्य तरीके से की उनकी अलग पहचान की जानी चाहिए।