हरदा। मध्य प्रदेश के हरदा जिले में बीजेपी महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष और पार्षद के बेटे की गुंडई सामने आई है। जहां दिनदहाड़े पार्षद के बेटे ने युवक की कनपटी पर कट्टे से फायर कर दिया। मिस फायर होने पर दोबारा लोड करने पर पार्षद पुत्र सुमित अग्रवाल के पैर में गोली लग गई। बताया जा रहा है कि उसने तवा काॅलोनी स्थित एक क्वार्टर में जाकर दो युवकों के साथ मारपीट की थी। आरोप है कि युवक पर जान से मारने की नीयत से फायर भी किया था।
दरअसल, यह घटना सिटी कोतवाली क्षेत्र की है। वहीं इस घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। क्वाटर के बाहर गोली के खाली खोखा पड़े हुए हैं। फरियादी अभिषेक गुर्जर की शिकायत पर थाने में आरोपी सुमित के खिलाफ धारा 452, 307, 294, 506 के तहत केस किया गया है। पुलिस ने आरोपी सुमित को हिरासत में लेकर मेडिकल के लिए अस्पताल भेजा है।
इस मामले को लेकर एएसपी आरडी प्रजापति ने बताया कि दो पक्षों के बीच प्रेम प्रसंग के तहत विवाद हुआ है। जिसमें आरोपी सुमित ने तवा काॅलोनी में अर्पित गौर के मकान पर जाकर अभिषेक गुर्जर की कनपटी में फायर किया था। मिस फायर होने के चलते दोबारा काक करने के दौरान आरोपी के पैर में ही गोली लग गई। वहीं अर्पित के साथ भी मारपीट की गई है।
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उर्दू-फारसी शब्दों को पुलिस ने कहा नाः अब कत्ल नहीं हत्या, नए शब्दकोश में 65 शब्द हटाए जाएंगे
भोपाल। मध्यप्रदेश में पुलिस विभाग में उर्दू और फारसी आदि अन्य भाषाओं के प्रचलित शब्दों के स्थान पर हिंदी के शब्द लिखे जाएंगे। इसके लिए मध्यप्रदेश पुलिस विभाग द्वारा नया शब्दकोश तैयार किया गया है। नए शब्दकोश में उर्दू -फारसी और अन्य भाषाओं के 65 शब्द हटाए जाएंगे। इस आशय का आदेश शासन की ओर से पुलिस विभाग को जारी हो गया है।
अब उर्दू – फारसी के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे अब कत्ल नहीं हत्या लिखा जाएगा। पुलिस की लिखा पढ़ी और बोल चाल की शब्दाबली में तब्दीली हुई है। उर्दू – फारसी और अन्य भाषाओं के 65 शब्द हटाए जाएंगे. अदालत की जगह न्यायालय शब्द उपयोग होगा। इसी तरह इस्तगासा की जगह दावा या परिवाद लिखा जाएगा। फरियादी को आवदेक, अभिरक्षा को गिरफ्तार या हिरासत लिखा और बोला जाएगा। पुलिस मुख्यालय की अपराध अनुसंधान की शाखा ने आदेश जारी किया है। एडीजी पवन श्रीवास्तव ने पुलिस इकाइयों को नए शब्दकोश के उपयोग के निर्देश दिए है। आदेश की कापी संबंधित विभागों को जारी कर दी गई।
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हॉस्टल में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला, स्कूल संचालक और निलंबित SI को भेजा जेल
भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में स्कूल हॉस्टल में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। इस मामले में पहले से सस्पेंड चल रहे SI प्रकाश सिंह राजपूत और स्कूल संचालक मिनीराज मोदी को गिरफ्तार किया गया था। जिसके बाद दोनों को कोर्ट में पेश किया गया।
दरअसल, भोपाल के गंगासागर स्कूल में 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म की वारदात हुई थी। 30 अप्रैल को इस मामले में एफआईआर हुई थी। पुलिस ने हॉस्टल की महिला वार्डन समेत अज्ञात तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। पीड़ित बच्ची ने सीडब्ल्यूसी की काउंसलिंग में बयान में स्कूल संचालक मिनीराज मोदी का नाम लिया था उसकी पहचान की थी। पुलिस ने मामले में जांच का हवाला देते हुए आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की थी।
पॉक्सो एक्ट के तहत हुए दर्ज मामले में लंबे समय तक नामजद एफआईआर नहीं की थी। मामले में बनी एसआईटी की जांच पर भी सवाल उठे थे। बच्ची का तीन बार मेडिकल परीक्षण करवाया गया, जिसके बाद पुलिस ने खुद से आरोपी को क्लीनचिट दे दी थी। सीडब्ल्यूसी की काउंसलिंग के बाद पुलिस ने प्रेशर में आकर गिरफ्तारी की है।
वहीं आरोपी स्कूल संचालक के बाद एक अन्य आरोपी एसआई प्रकाश सिंह राजपूत को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार SI प्रकाश सिंह राजपूत पहले से सस्पेंड चल रहा था। एसआई पर आवेदिका पर दबाव बनाने और धमकाने का आरोप है। मामले में जांच के बाद मिसरोद पुलिस ने गिरफ्तार किया था। फिलहाल दोनों ही आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।