गुना। (गरिमा टीवी न्यूज़) गुना कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सतेन्द्र सिंह ने 2 आदतन अपराधियों को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धाराओं के अंतर्गत छह माह के
लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं। पुलिस अधीक्षक गुना से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर लोक शांति एवं जन सुरक्षा को देखते हुए उक्त आदेश
जारी किए गए हैं।
आदतन अपराधियों भानू पुत्र राम सिंह रघुवंशी उम्र 42 वर्ष निवासी मिनख्याई थाना म्याना जिला गुना एवं संजय रघुवंशी ऊर्फ बग्गा पुत्र बलवीर सिंह रघुवंशी उम्र 25 वर्ष निवासी अन्नपूर्णा कॉलोनी थाना कोतवाली गुना को 6 माह के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किये गये हैं।
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कच्ची शराब के परिवहन में संलिप्त मोटरसाइकिल राजसात
गुना कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कच्ची शराब का अवैध परिवहन करते हुए पाये जाने पर जप्त मोटर साईकिल को शासन पक्ष में
राजसात करने के आदेश जारी किए गये हैं।
पुलिस अधीक्षक जिला गुना से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर पुलिस थाना आरोन द्वारा दिनांक 29 अगस्त 2023 को कार्यवाही करते हुये आरोपी संजीव पुत्र
महेश बाल्मीक उम्र 23 साल निवासी ग्राम क्यापुर थाना आरोन को बजाज मोटर साईकिल रजि. क्रमांक एमपी 08 एमपी 3574 से अवैध रूप से दो केनों में
भरी कुल 60 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब ले जाते हुये पाया गया था। उक्त जप्तशुदा वाहन के स्वामी की जानकारी बेवसाइट से प्राप्त करने पर पाया गया कि उक्त वाहन श्रीमति उमा पत्नि मनोज रघुवंशी निवासी ग्राम क्यापुर पोस्ट पनवाडी हाट तहसील आरोन जिला गुना के नाम से पंजीकृत हैं।
जिस पर से उक्त वाहन को जप्त कर अपराध पंजीबद्ध किया गया। संपूर्णं प्रकरण में विवेचना एवं तथ्यों के आधार पर दो केनों में भरी कुल
60 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब के अवैध परिवहन में संलग्न जप्त वाहनबजाज मोटर साइकिल रजिस्ट्रेशन क्रमांक एमपी 08 एमपी 3574 को म.प्र.
आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 47(2) के तहत शासन पक्ष में राजसात/ अधिग्रहण करने के आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही जिला आबकारी अधिकारी
गुना को अन्यथा आदेश नहीं होने की स्थिति में उक्त राजसात वाहन की सार्वजनिक नीलामी कराई जाकर प्राप्त राशि शासकीय मद में जमा कराने एवं
राजसात मदिरा/ शराब का विनिष्टिकरण नियमानुसार करने के निर्देश दिये गये हैं।