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कुल्हाड़ी से हाथ पैर काटने वालो को 03-03 साल की सजा एवं 5000-5000 रूपए का अर्थदंड

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गुना। (गरिमा टीवी न्यूज़) कुल्हाड़ी से हाथ पैर काटने की घटना कारित करने वाले आरोपीगण को न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश गुना राघवेंद्र भारद्वाज ने आरोपीगण को तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000-5000 के अर्थदंड से दंडित किया है।
अपरलोक अभियोजक ने बताया कि दिनांक 20/09/2021 को फरियादी किशनलाल और उसका लड़का रवि खेत पर था । वह मवेशी लेने खेत से बाहर हार में गया था, पीछे से किसी ने उसके बाएं पैर की पिंडली में कुल्हाड़ी मारी, उसने पलट कर देखा तो राजाराम गुर्जर व देवी सिंह गुर्जर दिखे राजाराम के हाथ में कुल्हाड़ी थी व देवी सिंह की हाथ में लाठी थी । वह जैसे ही पलटा उसी समय राजाराम ने कुल्हाड़ी की मारी जिसे वह वह गिर गया तो राजाराम ने दाहिने पैर में कुल्हाड़ी की मेरी जो पिंडली में आगे लगी चोट होकर खून निकल आया ,फिर देवी सिंह ने लाठी मारी, वह दोनों गालियां दे रहे थे।
फरियादी की उक्त रिपीट पर से थाना बजरंगगढ़ के अपराध क्रमांक 198 / 21 धारा 323, 294, 324 ,506 ,34का प्रकरण आरोपीगण के विरुद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया विवेचना के दौरान मेडिकल रिपोर्ट व एक्सरे रिपोर्ट में फरियादी की चोट गंभीर प्रकृति की होने से प्रकरण में धारा 326 भारतीय दंड संहिता का इजाफा कर संपूर्ण अन्वेषण व जांच के उपरांत अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रकरण भली भांति सिद्ध पाए जाने पर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।
न्यायालय में प्रकरण में विचरण के दौरान न्यायालय ने माना कि अभियुक्तगण द्वारा उक्त समय व स्थान पर फरियादी के साथ गंभीर मारपीट की है ।न्यायालय ने अभियुक्त देवी सिंह पुत्र भंवरलाल गुर्जर निवासी ग्राम बजरंगगढ़ व राजाराम पुत्र बाबूलाल गुर्जर निवासी ग्राम बजरंगगढ़ थाना बजरंगगढ़ जिला गुना को दोषी पाते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 325/34 मैं मैं तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000-5000 रूपयें के अर्थदंड से दंडित किया ।